Uttar Pradesh

PM Modi Social Media Post: ‘भावनाओं को इतना नहीं बहने दिया जा सकता कि…’ PM मोदी पर पोस्ट मामले में FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

Last Updated:June 08, 2025, 23:25 ISTPM Modi Social Media Post: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने पर अजीत यादव की प्राथमिकी रद्द करने से मना कर दिया है. अदालत ने कहा कि संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा …और पढ़ेंइलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया. (फाइल फोटो)हाइलाइट्सइलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजीत यादव की प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया.अदालत ने कहा, संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा अस्वीकार्य है.याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किए थे.प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के लिए आरोपी अजीत यादव के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने से मना कर दिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि कथित पोस्ट भावनाओं में बहकर किया गया है.

इस पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने कहा, “प्रधानमंत्री के खिलाफ याचिकाकर्ता के पोस्ट में सरकार के मुखिया के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है.”

अदालत ने तीन जून को दिये निर्णय में कहा, “भावनाओं को इस हद तक नहीं बहने दिया जा सकता कि इस देश के संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर उन्हें बदनाम किया जाए. यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार का प्रयोग कर प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने का उचित मामला नहीं है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है.”

याचिकाकर्ता अजीत यादव ने फेसबुक पर कथित रूप से तीन पोस्ट किये थे जिन्हें लेकर उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.इन पोस्ट में प्रधानमंत्री के लिए कई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है.
Rakesh Ranjan Kumarराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ेंराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h… और पढ़ेंLocation :Prayagraj,Prayagraj,Uttar Pradeshhomenationभावनाओं को इतना नहीं बहने दें कि… PM मोदी पर पोस्ट मामले में कोर्ट का फैसला

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