हाइलाइट्सअंजुमन इंतेजामिया की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई 22 नवंबर तक टलीजिला जज ने 14 अक्टूबर को पारित आदेश में इस आवेदन को खारिज कर दिया थाप्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका सुनवाई के लिए शुक्रवार को स्वीकार कर ली. कार्बन डेटिंग एक विधि है, जिसके जरिये इस बात की जांच की जाती है कि कोई चीज कितनी पुरानी है. वाराणसी के जिला जज ने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने और वैज्ञानिक पद्धति से समय निर्धारण की मांग खारिज कर दी थी. जज जेजे मुनीर ने लक्ष्मी देवी और अन्य द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए दूसरे पक्षों जैसे इंतेजामिया मस्जिद कमेटी आदि को नोटिस जारी किए.
उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग के काल निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का निर्देश जारी करने की मांग के साथ एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें जीपीआर सर्वे की भी मांग की गई थी. जिला जज ने 14 अक्टूबर को पारित आदेश में इस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है.
अंजुमन इंतेजामिया की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई 22 नवंबर तक टलीइस बीच, अदालत ने श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा की अनुमति के लिए पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए शुक्रवार को टाल दी.

अगली सुनवाई की तारीख 22 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाईअंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इस वाद की पोषणीयता पर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी. जज जेजे मुनीर ने संबंधित पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 22 नवंबर, 2022 तय की.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Allahabad high court, Allahabad news, UP news, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : November 04, 2022, 19:14 IST



Source link