Uttar Pradesh

Action for not taking completion certificate in Ghaziabad delsp



गाजियाबाद. जिले में बिल्डिंग बनने के बाद भी कंप्‍लीशन न लेने वाले लोग कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं. साथ ही, स्‍वीकृत नक्‍शे से 10 फीसदी से अधिक निर्माण करने पर उसे गिराया जाएगा. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ऐसी ग्रुप हाउसिंग की सूची तैयार कर रहा है. अपार्टमेंट एक्ट के तहत जो ग्रुप हाउसिंग कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती हैं, जीडीए उनको नोटिस जारी करेगा. हालांकि अचार संहिता हटने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
गाजियाबाद महानगर में कई सौ से अधिक ग्रुप हाउसिंग हैं. अपार्टमेंट एक्ट के लागू होने के बाद अब कोई भी ग्रुप हाउसिंग तैयार करने वाली रियल एस्टेट कंपनी को कंप्लीशन लेना अनिवार्य होता है. जीडीए के मुताबिक अगर किसी कंपनी ने ग्रुप हाउसिंग तैयार की है तो वह कंप्लीशन के लिए आवेदन कर सकती है. इसके लिए कंपनी को जीडीए से पास नक्शा नियोजन विभाग में जमा करना होगा. नियोजन विभाग की टीम मौके पर निर्माण का जायजा लेगी. यानी अगर नक्शे के हिसाब से दस प्रतिशत तक अधिक निर्माण है तो उसे कंपाउंड किया जा सकता है. अगर इससे अधिक निर्माण होता है तो उसे तोड़ना होता है. इसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है.
जीडीए के नियोजन विभाग के एक अधिकारी ने बताया प कि अभी चुनावी आचार संहिता लगी हुई है. इसके हटने के बाद जीडीए ऐसी ग्रुप हाउसिंग का जांच कर पता लगाएगा कि किस ने बिल्डिंग बनाने का कार्य पूरा करने के बाद भी जीडीए से कंप्लीशन नहीं लिया है. अपार्टमेंट एक्ट के तहत विल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है.

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