आगरा में अब आर्थिक तंगी बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत 2026-27 सत्र के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटों पर मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा. आर्थिक रूप से कमजोर, SC/ST और OBC वर्ग के अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा का मौका दिला सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के आगरा में हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़े और अच्छे निजी स्कूल में पढ़े. लेकिन आर्थिक तंगी और भारी फीस के कारण कई परिवार यह सपना पूरा नहीं कर पाते. ऐसे में सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत 2026-27 सत्र के लिए निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है।
RTE के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है. इस कानून के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं, जहां बिना फीस के पढ़ाई कराई जाती है।
25% आरक्षित सीटों पर मिलेगा दाखिला
आरटीई अधिनियम के अनुसार निजी स्कूलों में कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा गरीब, असहाय और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए तय किया गया है. इन सीटों पर चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है. अभिभावकों को RTE के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के जरिए बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाते हैं।
जनरल (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्ग के लिए नियम
आगरा के शिक्षा अधिकारी के अनुसार, जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक होना आवश्यक है. इसके लिए तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होता है. जिन परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड है, वे भी पात्र माने जाते हैं।
जरूरी दस्तावेज:
1) बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र.
2) निवास प्रमाण पत्र.
3) आय प्रमाण पत्र.
4) आधार कार्ड.
SC/ST और OBC वर्ग के बच्चों को भी मिलेगा लाभ
RTE के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है. इन वर्गों के बच्चों का भी चयन 25% आरक्षित सीटों पर लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता है. यह दाखिला पूरी तरह निशुल्क होता है. उम्र सीमा (जैसे प्री-प्राइमरी या कक्षा 1 के लिए निर्धारित आयु) और निवास स्थान को प्राथमिकता दी जाती है।
ऐसे करें आवेदन
1) राज्य के RTE आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
2) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें.
3) आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
4) आवेदन जमा करने के बाद लॉटरी परिणाम का इंतजार करें.
सरकार की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत है. इससे हजारों बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा और उनका भविष्य संवर सकेगा.

