Uttar Pradesh

अब्बास अंसारी की याचिका पर फैसला आज, चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने पर मिली थी दो साल की सजा

Last Updated:July 05, 2025, 09:23 ISTUP News: अब्बास अंसारी चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए हेट स्पीच मामले में सजा पर रोक की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज 30 जून को अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई. आज अब इस मामले में फैसला आएगा. Mau News: हेट स्पीच मामले में आज भी मऊ कोर्ट में सुनवाई हाइलाइट्सइस साल 31 मई को मिली थी सजा. 1 जून को विधायकी हुई थी रद्द. सजा को सेशन कोर्ट मेंमऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी के मामले पर आज कोर्ट अपना फैसाल सुना सकती है. 30 जून को आदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी. बहस पूरी होने के बाद मामला आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया गया था. जिस पर अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई तय की गई थी.

सीजेएम कोर्ट ने 31 मई 2025 को अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद 1 जून को विधानसभा ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी. अब्बास के वकील दरोगा सिंह ने इस सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती दिया था.

यह मामला 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का है. चुनाव प्रचार के दौरान, 3 मार्च को मऊ के पहाड़पुरा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था. उन्होंने मंच से प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दी थी. उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने पर अधिकारियों का हिसाब-किताब किया जाएगा. उनकी ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाई जाएगी. इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी पर 24 घंटे का प्रचार प्रतिबंध लगाया था.

इस बयान को भड़काऊ और धमकी भरा मानते हुए मऊ कोतवाली में तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की तहरीर पर अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी, और चुनावी एजेंट मंसूर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमे में धारा 506, 171F, 186, 189, 153A, और 120B के तहत आरोप लगाए गए थे.Location :Mau,Uttar Pradeshhomeuttar-pradeshअब्बास अंसारी की याचिका पर फैसला आज, भड़काऊ भाषण देने पर मिली थी सजा

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