प्रयागराज. जिले के सभी निजी अस्पतालों के लिए एक जरूरी सूचना है. अगर उन्होंने अब तक अपने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं कराया है तो तत्काल करवा लें, नहीं तो आपके पास भी नोटिस पहुंचने ही वाला होगा. खास बात यह है कि नवीनीकरण ना होने पर अस्पताल का पंजीकरण भी निरस्त किया जाएगा.
जनपद के निजी अस्पताल या क्लीनिक संचालकों को सीएमओ डॉक्टर आशु पांडे की ओर से नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि 50 बेड या उससे कम बेड वाले निजी अस्पताल संचालक अपने अस्पताल या क्लीनिक के पंजीकरण का नवीनीकरण अवश्य करा लें, नहीं तो अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा. 30 अप्रैल तक समय निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके भीतर उन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह आदेश सभी चिकित्सा पद्धति के अस्पतालों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लिए मान्य होगा.इस वेबसाइट पर करना होगा आवेदनमुख्य चिकित्सा अधिकारी आशु पांडे ने बताया कि नवीनीकरण आवेदन स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित पूर्व की वेबसाइट यूपी health.in पर ही किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन हो जाने के बाद सभी आवश्यक अभिलेख संचालक या प्रबंधन का शपथपत्र, बायोमेडिकल वेस्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी सीएमओ ऑफिस के पंजीकरण इकाई में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. इन सभी अभिलेखों की वैधता 30 अप्रैल 2024 तक होनी चाहिए. नियमों को ध्यान रखकर ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|FIRST PUBLISHED : March 24, 2023, 20:24 IST
Source link
India’s nuclear sector set for major overhaul with 2025 reform bill
The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill, 2025 (SHANTI) seeks to “promote and…

