गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में धारा-144 लागू कर दी गई है. गाजियाबाद में आज यानी 1 सितंबर से 28 अक्टूबर 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इतना ही नहीं, इस दौरान किसी शख्स ने अगर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गाजियाबाद के जिलाधाकिरी राकेश कुमार सिंह ने धारा 144 को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं. माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन और कोरोना को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |FIRST PUBLISHED : September 01, 2022, 08:29 IST
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