Uttar Pradesh

ज्ञानवापी मस्जिद मामलाः मुस्लिम पक्ष ने कहा- हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते लीगल, हाईकोर्ट जाने की तैयारी



वाराणसी. ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में गुरुवार को वाराणसी सिविल कोर्ट का फैसला आने के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने कहा कि वे इस फैसले को लीगल नहीं मानते हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमारी दलील को पासऑन कर दिया. अब हम इस फैसले को लेकर रणनीति बना रहे हैं. यादव ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हमारे पास मजबूत लीगल ग्राउंड है.
गौरतलब है कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें अधिवक्ता कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने की मांग की गई थी. हालांकि कोर्ट अजय मिश्रा के साथ ही विशाल सिंह को भी एडिशनल कोर्ट कमिश्नर के तौर पर अटैच किया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी होगी. इतना ही नहीं कोर्ट ने दोनों तहखानों को खोलने और उसकी वीडियोग्राफी के भी निर्देश दिए है. कोर्ट ने कहा कि चाहे ताला खोलना पड़े या फिर तोड़ना पड़े, किसी भी सूरत में 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए.
इस मामले में वाराणसी सिविल कोर्ट ने बुधवार को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी पुलिस कमिश्नर समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी सर्वे का विरोध या अड़चन पैदा करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए. किसी भी सूरत में कोई भी अवरोध पैदा न कर सके. कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता कमिश्नर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक मस्जिद परिसर का सर्वे कर सकेंगे. मीडिया से बातचीत में हिंदू पक्षकार के वकील सुधीर सिंह ने कहा कि कोर्ट ने दोनों तहखानों समेत मस्जिद के चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी का आदेश दिया है. चाहे इसके लिए ताला खुलवाना पड़े या फिर तोड़ना.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Gyanvapi Mosque, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : May 12, 2022, 21:49 IST



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