2 साल का अंतराल जरूरी नहीं.. मैटरनिटी लीव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, इस विभाग के डायरेक्टर को किया तलब

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Last Updated:August 26, 2025, 08:24 ISTPrayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर अधिकारियों की मनमानी पर नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव के लिए दो साल के अंतराल की बाध्यता मान्य नहीं हैं. Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर सुनाया अहम फैसला प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव के लिए 2 साल का अंतराल होना जरूरी नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मातृत्व अवकाश में दो साल का अंतराल न होने के कारण अर्जी निरस्त करने को चुनौती दी गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अर्जी निरस्त करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया.

कोर्ट ने एक बच्चे से दूसरे बच्चे के जन्म के बीच दो साल का अंतर होने पर मातृत्व अवकाश देने का नियम बाध्यकारी नहीं माना है. कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद अधिकारी मनमानी करते हैं. दो बच्चों में दो साल का अंतर न होने के आधार पर मातृत्व अवकाश की अर्जी निरस्त कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने डायरेक्टर हार्टीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग यूपी, लखनऊ को तलब किया है. कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण के साथ एक सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है.  कोर्ट ने पूछा है कि आदेशों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ क्यों न आरोप तय कर अवमानना कार्यवाही की जाये. मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी. जस्टिस अजित कुमार की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई.

ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि सुशीला पटेल की ओर से याचिका दाखिल कर मातृत्व अवकाश में 2 साल का अंतर न होने पर अर्जी निरस्त करने को चुनौती दी गई थी. याचिका पर अधिवक्ता अनूप बर्नवाल ने बहस की. याची अधिवक्ता ने दलील दी कि याची की अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि पिछले अवकाश व दोबारा मांगे गये अवकाश में दो साल का अंतर नहीं है. जबकि उन्हें कोर्ट के आदेशों की जानकारी दी गई थी. इसके बावजूद आदेश को न मानकर बिना उचित कारण के अर्जी खारिज कर दी, जो अदालत की अवमानना है.
Amit Tiwariवरिष्ठ संवाददाताPrincipal Correspondent, LucknowPrincipal Correspondent, Lucknow न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।Location :Allahabad,Uttar PradeshFirst Published :August 26, 2025, 08:24 ISThomeuttar-pradesh2 साल का अंतराल जरूरी नहीं.. मैटरनिटी लीव को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला

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