लखनऊ. 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को अभ्यर्थियों की नए सिरे से चयन सूची बनाने का निर्देश दिया. सामान्य श्रेणी की मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य में माइग्रेट करने का भी आदेश दिया. आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची खारिज करने का आदेश यथावत रहेगा. 1 जून 2020 को जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है. फिलहाल कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर खराब असर न पड़े.हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच में 90 विशेष अपीलों को एक साथ निस्तारित करते हुए आदेश दिया. कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया था. कोर्ट ने 13 अगस्त को फैसला सुना दिया था लेकिन आज कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ. डबल बेंच ने 13 मार्च 2023 के सिंगल बेंच के आदेश को संशोधित करते हुए फैसला दिया.हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि तीन महीने में नई सूची जारी करने की कार्रवाई पूरी की जाए. सर्विस रूल 1981 के नियम 14 के तहत नई सूची बनाने के बाद आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) आरक्षण नियमों का पालन किया जाए.FIRST PUBLISHED : August 16, 2024, 21:15 IST
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