Uttar Pradesh

योगी सरकार को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महत्वपूर्ण जनहित याचिका को किया खारिज



प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी की योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है. दरअसल हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में चैत्र नवरात्र एवं रामनवमी के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के शासनादेश की चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता राजीव कुमार यादव का कहना था कि देश पंथ निरपेक्ष है, किसी सरकार को धार्मिक कार्य करने का अधिकार नहीं है, ऐसा करना संविधान की पंथ निरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांतों का हनन है. शासनादेश की चुनौती याचिका लखनऊ पीठ पहले ही खारिज कर चुकी है, ऐसे में कोर्ट ने याचिका सुनने से इंकार कर दिया.

यह आदेश चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस एस डी सिंह की खंडपीठ ने दिया है. जनहित याचिका में यूपी सरकार के 10 मार्च 2023 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई थी. कहा गया था कि यह शासनादेश एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाला है तथा इसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द किया जाए. याचिका में मांग की गई थी कि सरकार इस शासनादेश के आधार पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाए तथा यह भी याचना की गई थी कि इस शासनादेश को जारी करने वाले प्रमुख सचिव को उनके अवैधानिक कृत्य के लिए दंडित किया जाए.

याचिका का प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने विरोध किया तथा कहा कि शासनादेश कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है. बताया गया यह कार्यक्रम देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए किया गया है, तथा इसके मार्फत प्रदेश के प्रत्येक जिलों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कलाकारों को प्रति जनपद एक लाख रूपए आवंटित  किया गया था.

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