लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी आदित्यनाथ के 25 सितंबर 2022 के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल उठाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया. बेंच ने बेकार की याचिका दाखिल कर अदालत का वक्त खराब करने पर याचिकाकर्ता पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस ओपी शुक्ला की बेंच ने डॉ. एम इस्माइल फारूकी की ओर दाखिल याचिका पर यह आदेश पारित किया. यह आदेश 11 नवंबर का है जो बुधवार को उपलब्ध हुआ. याची ने पीठ से आग्रह किया था कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 25 सितंबर 2022 के बाद भी पद पर बने रहने के समर्थन में विधिक दस्तावेज पेश करने के आदेश दे.
हाईकोर्ट की बेंच ने यह पाया कि याचिकाकर्ता ने इस बात को लेकर किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया कि आखिर पीठ को ऐसा आदेश क्यों जारी करनी चाहिए. पीठ ने यह भी पाया कि पूर्व में भी याचिकाकर्ता ऐसी ही याचिका दाखिल करके उसे वापस ले चुका है. उसने अदालत से इजाजत लिए बगैर फिर वही याचिका दाखिल कर दी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|FIRST PUBLISHED : November 16, 2022, 23:59 IST
Source link
Cabinet To Approve Rs 37,500 Cr Scheme For Coal Gasification Projects
New Delhi: The Cabinet is likely to approve soon a Rs 37,500 crore incentive scheme to promote coal…

