Uttar Pradesh

यहां नवरात्रि में नहीं खुलेंगी मीट-मछली की दुकानें, तोड़ा नियम तो होगी सख्त कार्रवाई, जान लें आदेश

Last Updated:March 28, 2025, 14:51 ISTVaranasi News: नवरात्रि का पर्व 30 मार्च से शुरू हो रहा है जो 6 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान मीट, मछली आदि की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. नगर निगम कड़ाई से नियम का पालन कराएगा. X

वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसलावाराणसी: शक्ति आराधना के महापर्व नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है. नवरात्रि से पहले धर्म नगरी काशी में वाराणसी नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत पूरे नवरात्रि के दौरान शहर की सभी मीट, मुर्गे और मछली की दुकानें बंद रहेंगी. इस फैसले का कड़ाई से वाराणसी नगर निगम पालन कराएगा. इसके लिए सचल दस्ते की टीम को भी गठित कर दिया गया है.

कड़ाई से होगा नियम का पालनवाराणसी के नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा के बाद महापौर अशोक तिवारी ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. इसके साथ ही उन्होंने इस नियम को कड़ाई से लागू करने का निर्देश भी अफसरों को दिया है. बताते चलें कि 30 मार्च से नवरात्रि के महापर्व की शुरुआत हो रही है, जो 6 अप्रैल तक चलेगी.

इस दौरान वाराणसी नगर निगम क्षेत्र की सभी मीट, मुर्गे और मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. बता दें कि नवरात्रि को देखते हुए नगर निगम ने विशेष सफाई के निर्देश भी जारी किए हैं, खासकर उन जगहों पर जहां देवी का मंदिर बना है.

नहीं तो होगी एफआईआरइस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा. मौके पर जो लोग बिक्री करते पाए जाएंगे, उन पर नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. इसके साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा. जरूरत पड़ने पर एफआईआर की कार्रवाई भी होगी. सभी दुकानदार इस नियम का कड़ाई से पालन करें, लापरवाही करने पर सजा भुगतनी पड़ सकती है.

10 टीमें रखेंगी नजरअक्षत वर्मा ने ये भी बताया कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में कड़ाई से इस नियम का पालन हो, इसके लिए 10 टीमें भी बनाई गई हैं, जो शहर में भ्रमण कर इस पर बारीकी से नजर रखेंगी. इसके अलावा, इससे जुड़ी शिकायतें अगर मिलती हैं, तब भी टीमों को वहां भेजकर एक्शन लिया जाएगा. पूरे नवरात्र पर बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा.
Location :Varanasi,Uttar PradeshFirst Published :March 28, 2025, 14:33 ISThomeuttar-pradeshयहां नवरात्रि में नहीं खुलेंगी मीट-मछली की दुकानें, तोड़ा नियम तो होगी सजा

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