उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में हुई हिंसा के मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की गई है। क्षेत्राधिकारी महसी क्षेत्र धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, डीएम ने दो दिन पहले एनएसए के प्रावधानों को मंजूरी दे दी थी। आरोपियों में मारूफ अली, नानकौ, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद जीशान, जावेद, शोएब खान और सैफ अली शामिल हैं।
इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसके लिए सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। हिंसा के बाद, पुलिस ने दूसरी समुदाय के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, जिन्होंने आगजनी में शामिल होने का आरोप था। कई लोगों को जेल भेज दिया गया था।
जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कार्रवाई के बारे में कहा, “यह कदम सार्वजनिक शांति, कानून और सुरक्षा के हित में लिया गया है। यदि भविष्य में कोई शांति को बाधित करने का प्रयास करता है, तो इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।”
उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था के पालन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 3(2) के तहत, आठ आरोपियों को औपचारिक रूप से हिरासत में लिया गया है और सरकारी आदेशों के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी है।