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वेस्ट वर्जीनिया ने विद्यालय शिक्षा में टीकाकरण नीति को फिर से शुरू किया जिसमें धार्मिक अपवादों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

वेस्ट विर्जीनिया बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने अपनी स्कूल वैक्सीनेशन नीति को फिर से शुरू किया है, जिसके बाद राज्य की उच्च न्यायालय ने एक निचले अदालत के फैसले को रोक दिया था जिसमें माता-पिता को वैक्सीन के लिए आवश्यक बच्चों को स्कूल में भाग लेने और अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए धार्मिक विश्वासों का हवाला देने की अनुमति थी।

राज्य की उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक स्थायी आदेश जारी किया जिसके अनुसार निचले अदालत के फैसले को रोक दिया गया था। राज्य के उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चों को जिन माता-पिता ने वैक्सीन के लिए आवश्यक राज्य की नीति का उल्लंघन करने के लिए धार्मिक विश्वासों का हवाला दिया था, वे स्कूल में भाग ले सकते हैं और अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।

राज्य के उच्च न्यायालय ने कहा कि निचले अदालत के फैसले को रोकने के लिए एक स्थायी आदेश जारी किया गया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि “राज्य के वैक्सीन कानून के अनुसार, जिला बोर्ड ऑफ एजुकेशन को धार्मिक अपवादों को स्वीकार करने से इनकार करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा आगे की मार्गदर्शन के लिए कोई निर्देश नहीं जारी किया जाता है।”

बोर्ड ने कहा कि उसकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के वैक्सीन कानून का पालन किया जाए और “वेस्ट विर्जीनिया में सभी छात्रों की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।”

वैक्सीनेशन की नीति को स्थगित करने के बाद, बोर्ड ने कहा कि “राज्य के उच्च न्यायालय ने निचले अदालत के फैसले को रोक दिया है।”

वेस्ट विर्जीनिया में स्कूलों में वैक्सीनेशन की आवश्यकता को स्थगित करने के बाद, बोर्ड ने कहा कि “राज्य के उच्च न्यायालय ने निचले अदालत के फैसले को रोक दिया है।”

वेस्ट विर्जीनिया में स्कूलों में वैक्सीनेशन की आवश्यकता को स्थगित करने के बाद, बोर्ड ने कहा कि “राज्य के उच्च न्यायालय ने निचले अदालत के फैसले को रोक दिया है।”

वेस्ट विर्जीनिया में स्कूलों में वैक्सीनेशन की आवश्यकता को स्थगित करने के बाद, बोर्ड ने कहा कि “राज्य के उच्च न्यायालय ने निचले अदालत के फैसले को रोक दिया है।”

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वेस्ट विर्जीनिया में स्कूलों में वैक्सीनेशन की आवश्यकता को स्थगित करने के बाद, बोर्ड ने कहा कि “राज्य के उच्च न्यायालय ने निचले अदालत के फैसले को रोक दिया है।”

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वेस्ट विर्जीनिया में स्कूलों में

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