Uttar Pradesh

वाराणसी टेंट सिटी पर ग्रहण…NGT कोर्ट ने 30 नवम्बर तक बढ़ाई रोक! इन पर होगी कार्रवाई



अभिषेक जायसवाल/वाराणसी. वाराणसी में गंगा पार बसाए गए टेंट सिटी पर रोक की समय सीमा बढ़ा दी गई है. सोमवार को सुनवाई के बाद एनजीटी कोर्ट ने नवंबर तक इसके निर्माण पर रोक लगा दिया है. इसके अलावा एनजीटी कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव पर्यावरण मनोज सिंह ने गंगा पार बसाए गए टेंट सिटी को नियम विरुद्ध माना है. इतना ही नहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसे बसाने वाली कंपनी पर फाइन लगाने की बात भी कही है. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील सौरभ तिवारी ने इसकी पुष्टि की है.

अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि एनजीटी कोर्ट में सुनवाई के दौरान वाराणसी विकास प्राधिकरण, यूपी पॉल्यूशन बोर्ड के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने वीडीए के वकील से ये भी पूछा है कि गंगा किनारे टेंट सिटी बसाने का अधिकार वीडीए को किस नियम के तहत मिला. माना जा रहा है एनजीटी कोर्ट के इस मामले में वीडीए पर भी फाइन लगा सकती है. बताते चलें कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के ओर से उनके वकील के एम नटराजन इसका बचाव कर रहे थे.

30 नवंबर को होगी अगली सुनवाईवहीं इस मामले में कोर्ट ने वाराणसी के क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाते हुए अपर मुख्य सचिव से उनपर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.बताते चलें कि इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी.

संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई जारीबता दें कि इस मामले में जांच के लिए एनजीटी की ओर से एक संयुक्त कमेटी बनाई गई थी. इस कमेटी में कई एक्सपर्ट शामिल थे. जिन्होंने मौके का मुआयना कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी थी. उसी रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है.

वीडीए उपाध्यक्ष का हो चुका है तबादलाबता दें कि आज सुनवाई से पहले ही वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल का तबादला कर दिया गया है . पिछले सप्ताह ही शासन ने इसके लिए आदेश जारी किया था.
.Tags: Local18, Uttar Pradesh News Hindi, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : October 30, 2023, 13:47 IST



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