लखनऊ: समाजवादी पार्टी के दो नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष की याचिका पर कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ परिवाद दर्ज करने की अनुमति दे दी है। अब 27 नवंबर को अदालत में बयान दर्ज किए जाएंगे।
कांवड़ यात्रा के दौरान दिए गए विवादित बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी के दो नेताओं की परेशानी बढ़ने लगी है। दिल्ली निवासी हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ परिवाद दर्ज करने की अनुमति दे दी है। अदालत के आदेश के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। अब 27 नवंबर को परिवादी सिमरन गुप्ता के बयान दर्ज होंगे।
दरअसल, 21 अगस्त 2024 को सिमरन गुप्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने शिव भक्तों और कांवड़ियों को ‘गुंडा’ और ‘अराजकतत्व’ कहा था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसी बयान को लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने जांच रिपोर्ट को बताया अधूरी
सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले सीओ संभल की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को अधूरी बताया। रिपोर्ट में घटना की सच्चाई की जांच करने के बजाय सिर्फ वादी के निवास स्थान की पुष्टि की गई थी। अदालत ने इसे खारिज कर नई रिपोर्ट मांगी थी।
पूछताछ पूरी होने के बाद आया आदेश
17 अक्टूबर को इस याचिका पर सिविल जज की अदालत में बहस हुई थी, जिसके बाद अगली तारीख 29 अक्टूबर तय की गई थी। उस दिन पूछताछ पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट ने आदेश जारी कर मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है।
अगली सुनवाई 27 नवंबर को
कोर्ट के आदेश के बाद अब अगला कदम सिमरन गुप्ता के बयान दर्ज करना होगा। इस संबंध में 27 नवंबर की तारीख तय की गई है। अदालत के इस फैसले से दोनों नेताओं की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

