Uttar Pradesh

UP में व्यापारियों के लिए जारी हुए नए नियम, अब रख सकेंगे सिर्फ इतना गेहूं, वरना होगी कार्रवाई

Last Updated:March 16, 2025, 08:17 ISTUP News: यूपी में व्यापारी और थोक विक्रेता अब 250 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं स्टॉक नहीं रख सकेंगे, पहले यह सीमा 1000 टन थी. रिटेल आउटलेट्स के लिए सीमा 5 टन से घटाकर 4 टन कर दी गई है. रिटेलर, बिगचेन रिटेलर और प्रो…और पढ़ेंगेहूं के व्यापारी जान ले यह नियम।हाइलाइट्सयूपी में व्यापारी 250 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं नहीं रख सकेंगे.रिटेल आउटलेट्स के लिए गेहूं स्टॉक सीमा 4 टन कर दी गई है.हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति पोर्टल पर घोषित करनी होगी.पीयूष शर्मा/मुरादाबाद : यूपी में व्यापारी अथवा थोक विक्रेता अपने पास सिर्फ 250 मीट्रिक टन गेहूं स्टाक में रख सकेंगे. इससे अधिक स्टाक रखने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शासन ने स्टाक लिमिट को लेकर पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए यह स्टाक लिमिट निर्धारित कर दी है. संभागीय खाद्य नियंत्रक शैलेष कुमार ने बताया कि शासन से संशोधित स्टाक लिमिट का पत्र जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि कोई व्यापारी अथवा थोक विक्रेता अपने स्टाक में अब 250 मीट्रिक टन गेहूं रख सकेगा. जबकि इससे पहले यह लिमिट 1000 टन निर्धारित की गई थी. इसी तरह प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए पहले पांच टन लिमिट निर्धारित की गई थी. जिसे घटाकर अब चार टन कर दिया गया है.

शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति की करनी होगी  घोषणा 

बिगचेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए चार मीट्रिक टन निर्धारित कर दी गई है. जबकि पहले यह पांच मीट्रिक टन निर्धारित की गई थी. उन्होंने बताया कि रिटेलर, बिगचेन रिटेलर और प्रोसेसर को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://eve-goils.nic.in/wsp/login पर प्रत्येक शुक्रवार स्टॉक की स्थिति की घोषणा भी करनी होगी. उन्होंने कहा कि यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है. तो वे 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक ले आएं. इसके बाद लिमिट स्टाक से अधिक अधिक भंडारण मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Location :Moradabad,Uttar PradeshFirst Published :March 16, 2025, 08:17 ISThomeuttar-pradeshUP में व्यापारियों के लिए जारी हुए नए नियम, अब रख सकेंगे सिर्फ इतना गेहूं

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