Uttar Pradesh

तबादले के लिए मुख्यालय का चक्कर लगाने पर रोक, न गृह जिले में तैनाती मिलेगी, न उसके आसपास, UP Police की ट्रांसफर नीति में बड़ा बदलाव

Last Updated:January 16, 2026, 19:53 ISTUP Police transfer news : यूपी में ट्रांसफर के लिए मुख्यालय के चक्कर लगाने वाले पुलिसकर्मियों पर सरकार सख्त हो गई है. इससे जुड़ा एक निर्देश सामने आया है, जिसमें साफ कहा गया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी पुलिसकर्मी मुख्यालय नहीं आएगा. इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को गृह रेंज, गृह जनपद और उसके सीमावर्ती जिले में तैनाती नहीं मिलेगी. कांस्टेबल की पोस्टिंग में भी ये नियम लागू होगा. पुलिसकर्मी दंपत्ति के तबादले की अर्जी स्वीकार होगी. ऐसा पारिवारिक स्थितियों और विभागीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए किया है.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ. यूपी में ट्रांसफर के लिए मुख्यालय के चक्कर लगाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए एक निर्देश सामने आया है. डीजीपी मुख्यालय से जारी हुए निर्देश में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर कोई भी पुलिसकर्मी मुख्यालय नहीं आएगा. अनुमति पर मुख्यालय आए पुलिसकर्मी के पास सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए. 2019 बैच तक के दरोगा और सिपाही की अनुकंपा के आधार पर तबादले की अर्जी स्वीकार होगी. सिपाही, दरोगा पद पर तैनात पति-पत्नी पर ये नियम लागू नहीं होगा. 2019 बैच के बाद के पुलिसकर्मी दंपत्ति के अनुकंपा के आधार पर तबादले की अर्जी स्वीकार होगी. अर्जी के साथ पति-पत्नी को अपने परिचय पत्र की फोटो कॉपी भी देनी होगी. यह प्रावधान पारिवारिक परिस्थितियों और विभागीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है.

ये काम भी नहीं होगाइंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को गृह रेंज, गृह जनपद और उसके सीमावर्ती जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी. कांस्टेबल को उसके गृह जनपद और गृह जनपद के सीमावर्ती जिले में तैनाती नहीं मिल पाएगी. गृह जनपद और गृह जनपद के सीमावर्ती जिले में तैनाती का नियम पुलिसकर्मियों को स्थानीय प्रभावों और हितों के टकराव से दूर रखने, उनकी निष्पक्ष कार्यप्रणाली बनाए रखने और कानून-व्यवस्था सटीक पालन के मकसद से लागू किया गया है. किसी भी ट्रांसफर अनुरोध के लिए मुख्यालय डीजीपी यूपी, लखनऊ में उपस्थित होने की अनुमति के साथ अपनी सर्विस का पूरा विवरण देना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

क्यों किया ऐसाइन नियमों का लक्ष्य न केवल व्यक्तिगत अनुरोधों को विनियमित करना है, बल्कि पूरे विभाग में एक समान, जवाबदेह और प्रभावी तैनाती व्यवस्था तैयार करना भी है. विभाग ने ये कदम पुलिसकर्मियों की तैनाती में पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है. मुख्यालय ने अपने आदेश में यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पुलिस बल की उपलब्धता और दक्षता पूरे प्रदेश में समान रूप से बनी रहे.About the AuthorPriyanshu GuptaPriyanshu has more than 10 years of experience in journalism. Before News 18 (Network 18 Group), he had worked with Rajsthan Patrika and Amar Ujala. He has Studied Journalism from Indian Institute of Mass Commu…और पढ़ेंLocation :Lucknow,Uttar PradeshFirst Published :January 16, 2026, 19:53 ISThomeuttar-pradeshतबादले के लिए मुख्यालय चक्कर लगाने पर रोक, UP Police ट्रांसफर नीति में बदलाव

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