Last Updated:July 30, 2025, 18:04 ISTInspector Subodh Singh Murder Case: 2018 में हुई स्याना हिंसा के मामले में एडीजे-12 कोर्ट ने बुधवार को 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें से 5 आरोपी इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के दोषी पाए गए हैं, जबकि …और पढ़ें2018 में हुई स्याना हिंसा. बुलंदशहर. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वर्ष 2018 में हुई चर्चित स्याना हिंसा मामले में अब इंसाफ की दिशा में पहला बड़ा कदम सामने आया है. जिले की एडीजे-12 न्यायालय ने मंगलवार को 3 दिसंबर 2018 को हुई घटना में बचे हुए 39 आरोपियों में से 38 को दोषी करार दिया है.
इस हिंसा में तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया था. एडीजे-12 न्यायमूर्ति गोपाल जी ने फैसला सुनाते हुए बताया कि प्रशांत नट, डेविड, जोनी, राहुल और लोकेन्द्र मामा को इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी पाया गया है. वहीं 33 अन्य आरोपियों को बलवा, जानलेवा हमला (धारा 307) और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है और 1 अगस्त को सजा का ऐलान किया जाएगा. फैसले को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखा गया था.
गौरतलब है कि घटना के बाद पुलिस ने 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन मुकदमे के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक बाल अपचारी की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है. 3 दिसंबर 2018 को स्याना के महाव गांव में गोकशी की अफवाह के बाद भीड़ ने हिंसा भड़का दी थी. इस दौरान भारी तोड़फोड़, आगजनी हुई और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब 6 साल बाद अदालत के इस फैसले को न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, और 1 अगस्त को दोषियों को उनके अपराध की सजा सुनाई जाएगी.
अभिजीत चौहानन्यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि.न्यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि. Location :Bulandshahr,Bulandshahr,Uttar Pradeshhomeuttar-pradeshस्याना हिंसा केस में बड़ा फैसला, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के 5 हत्यारे दोषी करार