Uttar Pradesh

स्वरोजगार के लिए चाहिए पैसा? यहां मिलेगा ₹10 लाख तक का लोन! ऐसे करें अप्लाई



सिमरनजीत सिंह/शाहजहांपुर : शाहजहांपुर जिले से नौजवानों का पलायन रोकने और उनको घर पर ही रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है. इस योजना के तहत नौजवानों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है. जिसके तहत अब जिला खादी ग्राम उद्योग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का शुभारंभ 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के शिक्षित गरीब बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर गांव  में ही उपलब्ध प्रदान करने के लिए किया गया था. यह योजना पांच वर्ष की अवधि तक चालू रहेगी. योजना के तहत पहले चरण में पात्र लाभार्थी को सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी के लिए 10.00 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी.

10 लाख तक मिलेगा लोनजिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत निर्माण एवं सेवा उद्योग से जुड़ी इकाइयों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत कराकर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10% और आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को 5% अंश देना पड़ता है.

ब्याज पर भी मिलेगी छूटजिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह ने परियोजना के लिए बैंक द्वारा दिए गई आर्थिक सहायता का सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 4% वार्षिक ब्याज देना होगा और आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को कोई ब्याज नहीं देना होगा. उनके ब्याज का भुगतान खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा बैंक को किया जाएगा.

कैसे करें आवेदनखादी ग्राम उद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए cmegp.data-center.co.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा.

योजना की आवश्यक शर्तें⦁ लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.⦁ 50% लाभार्थी SC/ST/O.B.C से होने चाहिए.⦁ चिन्हित लाभार्थियों के लिए स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर ग्रामोद्योग इकाइयों की पहचान की जानी चाहिए.⦁ ऐसी इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन में लगी हो.⦁ व्यावसायिक शिक्षा उत्तीर्ण (एक विषय के रूप में ग्रामोद्योग के साथ 10+2
.Tags: Local18, Shahjahanpur News, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : December 12, 2023, 14:30 IST



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