रजत भटृ/गोरखपुर: गोरखपुर में नगर निगम ने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नए नियम जारी किए हैं. नगर निगम ने साफ सफाई को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है है. इसके अलावा निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. शहर में किसी भी प्रकार की गंदगी फैलानों को लेकर नगर निगम के द्वारा फाइन लगाया जाएगा. निगम ने अपने निर्देश में स्पष्ट रूप से लोगों को कूड़ा, कूड़े वाली गाड़ी में ही डालने को कहा है.

निगम का दावा है कि हर मोहल्ले और गलियों में गाड़ी दौड़ रही है. घर-घर से कूड़ा कलेक्शन हो रहा है लेकिन फिर भी शहर में कुछ मोहल्ले और वार्ड ऐसे हैं. जहां गाड़ी नहीं पहुंच पाती. हालांकि, इसके लिए नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. जिस पर लोग इसकी शिकायत कर सकते हैं. नगर निगम ने एक नया खाका तैयार किया है. जिसमें कॉलोनी के लोगों के ऊपर जुर्माना लगेगा, गंदगी अगर गाड़ी में नहीं फेंकी गई तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है.

80 वार्ड 152 गाड़ीशहर में नगर निगम की ओर से 80 वार्डों में 152 गाड़ियां कूड़ा कलेक्शन के लिए डोर टू डोर भेजी जा रही है. शहर की कई ऐसी पतली गलियां है जहां, गाड़ी ना जा पाने की वजह से वहां ठेले और ई रिक्शा के जरिए कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है. लेकिन इसमें भी शहर की सारी गलियां शामिल नहीं है. वही सुपरविजन के लिए 40 मोबिलाइजर की टीम लगी हुई है. 10 जोनल इंचार्ज भी इस पर निगरानी रख रहे हैं. इसके साथ नगर निगम की हर गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम भी लगे हुए हैं. उसके मूवमेंट की भी जानकारी ली जा रही है. लापरवाही करने वालों को सख्त हिदायत भी दी जा रही है. वही नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कूड़ा उठाने में लापरवाही करने वाले ड्राइवरों को हटाने के निर्देश भी दिए हैं.

जुर्माने का यह है क्राइटेरियानगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल वालों ने बताया कि शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए सारी कवायत चल रही है. कुछ लोग नगर निगम की इरादों पर पानी फेर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं. वहीं वार्डो से अपील है कि, रोज वह अपना कूड़ा कूड़ा कलेक्शन की गाड़ी में डालें, वहीं गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम का जुर्माना है. जिसमें खुले में कचरा डालने पर 100, दुकानदार कहीं पर खुले में कचरा डालना है तो 250, रेस्टोरेंट मालिक अगर यही काम कर रहे हैं तो 500, होटल मालिकों को खुले में कचरा डालने पर 1000, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को खुले में कचरा डालने पर 2000, निजी मकान दुकान इत्यादि निर्माण का मालवा सरकारी भूमि पर डालने पर 5000, शादी विवाह के स्थलों पर खुले में कचरा डालने पर 5000, आम रास्ता सड़क मकान पर पालतू जानवरों द्वारा कचरा फैलाने पर 1000 का जुर्माना देना होगा.
.Tags: Gorakhpur news, Local18FIRST PUBLISHED : November 10, 2023, 20:22 IST



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