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सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की अपील को खारिज कर दिया जिसमें सार्वजनिक धन से करुणानिधि की प्रतिमा लगाने की मांग की गई थी

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाएं लगाने की अनुमति देने के लिए आदेश जारी नहीं करने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इन प्रतिमाओं के कारण यातायात की भीड़ और अन्य असुविधाएं हो सकती हैं जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

न्यायालय ने कहा, “यातायात की भीड़ और अन्य कारणों के कारण, आम जनता को सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाएं लगाने की अनुमति देने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाएं लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, तो सरकार को भी ऐसी अनुमति नहीं देनी चाहिए।”

इस आदेश के बाद, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर किया जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एसएलपी को खारिज कर दिया है।

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