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सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के एक किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।

सरेंडा क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सैन्चुरी घोषित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने जारी की निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार को सरेंडा क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए नोटिफाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरेंडा क्षेत्र में आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों का संरक्षण फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत किया जाना चाहिए और झारखंड सरकार को इसकी व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा है।

इस मामले में पहले ही उच्चतम न्यायालय की बेंच ने झारखंड सरकार से कहा था कि वह सरेंडा क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने का निर्णय ले। यह मामला सरेंडा और सासनगड़बुरू वन क्षेत्रों को पश्चिमी सिंहभूम जिले में वाइल्डलाइफ सैन्चुरी और संरक्षण अभयारण्य के रूप में नोटिफाई करने के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव से संबंधित था।

झारखंड सरकार ने अपने प्रतिवेदन में पहले ही कहा था कि वह 31,468.25 हेक्टेयर के बजाय 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सैन्चुरी के रूप में नोटिफाई करने का प्रस्ताव है।

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