Uttar Pradesh

Sp leader azam khan and son abdullah azam convicted in chhajlait case sentences 2 year jail



मुरादाबाद. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (SP Leader Azam Khan) सहित आठ आरोपियों के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. 01 जनवरी 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान सड़क जाम करने के मामले आरोपी आजम खान को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है. अदालत से ही पुलिस ने आज़म ख़ान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म (Abdullah Azam) को हिरासत में ले लिया है. इस सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी चली गई है.

31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपी ग्रुप केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था. इस हमले के बाद पुलिस आतंकियों की तलाश में वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी क्रम में पुलिस ने 1 जनवरी 2008 को आजम खान की गाड़ी को भी चेकिंग के लिए रोका था. इसी बात से नाराज़ होकर आजम खान ने अन्य सपा नेताओं के साथ सड़क जाम कर दी थी. आजम खान पर थाना छजलैट के आगे हरिद्वार मुरादाबाद स्टेट हाइवे पर जमा लगाने का आरोप था.

कई आरोपी दोषमुक्तइसी मामले में मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सड़क जाम करने, बलवा करने, सरकारी कार्य में रुकावट डालने के आरोप में सजा सुनाई है. आज़म खान के अलावा रामपुर की स्वार सीट से सपा विधायक और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म भी दोषी क़रार किए गए हैं.

वहीं अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम क़ुरैशी(अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता नईम उल हसन, सपा नेता डीपी यादव और सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता राजकुमार प्रजापति को अदालत ने बरी कर दिया है.

जनवरी में खान को आपत्तिजनक भाषण से संबंधित एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था और राज्य विधानसभा में एक विधायक के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Abdullah Azam, Azam Khan, Samajwadi partyFIRST PUBLISHED : February 13, 2023, 22:21 IST



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