Uttar Pradesh

सोशल मीडिया पर हनीट्रैप के बढ़े मामले, जानिए वरिष्ठ वकील से खुद का कैसे करें बचाव 



विशाल झा

सोशल मीडिया (Social Media) का इस्तेमाल अपनों से दूर बैठे रिश्तेदार दोस्तों से बात करने के लिए किया जाता है. जानकारी जुटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. पर अब ठगों ने सोशल मीडिया को ठगी का नया अड्डा बना लिया है. साइबर ठगों का एक गिरोह वर्चुअल हनीट्रैप (Honey Trap) के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहा है.

गिरोह के सदस्य युवा पुरुषों को चिन्हित करके इनके साथ हनीट्रैप करते हैं. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों से लेकर पटना, लखनऊ जैसे शहर में रहने वाले लोग भी इस लिस्ट में शामिल है.

इस गिरोह में युवतियां भी शामिल होती है. गिरोह के सदस्य फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते है या व्हाट्सएप वीडियो कॉल की जाती है. फिर बातचीत कर लोगों को भरोसे में लेकर उनकी फोटो और न्यूड वीडियो रिकॉर्डिंग (Nude Video Recording) की जाती है. बाद में इसे वायरल कर देने की धमकी देकर पैसे ऐठे जाते हैं.

गाजियाबाद का ताजा मामलापंजाब के कपूरथला शहर में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने दबिश देकर 31.5 लाख रुपये की ठगी करने वाली महिला और उसकी मां को गिरफ्तार किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ठगी महिला का पति NRI है.

पंजाब की युवती ने सोशल मीडिया के जरिए गाजियाबाद के अर्पित कुमार से दोस्ती की थी. दोस्ती के बाद दोनों में वीडियो कॉलिंग शुरू हुई और फिर चालाकी से युवती ने न्यूड वीडियो और फोटो कैप्चर कर ली और युवक को ब्लैकमेल करने लगी. जिसकी शिकायत अर्पित ने कविनगर थाने में दर्ज कराई.

खुद को कैसे बचाए इस ब्लैकमेलिंग सेअगर आप भी सोशल मीडिया पर ऐसी किसी ठगी का शिकार हो गए हैं. तो सबसे पहले अपने परिवार को बिना संकोच के पूरी बात बताए और फिर नजदीकी साइबर थाना में कम्प्लेन दर्ज कराए. अक्सर ठगी का शिकार हुए युवक/युवती ये बातें छुपाते है और फिर ब्लैकमेलर उनसे मोटी रकम वसूल लेता है.

धारा 66 आईटी एक्ट के तहत विक्टिम खुद के लिए बचाव कर सकता है. तो वहीं कई बार ठगी गिरोह की महिलाओं द्वारा धारा 354 लगाने की भी धमकी दी जाती है पीड़ित को.

धारा 66 आईटीएक्ट 2000 :- जो कोई किसी संचार युक्ति या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाता है. इसमें एक लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है.

धारा 354 :- भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार किसी भी स्त्री की लज्जा को भंग करने का मतलब उस पर किया गया हमला या अपराधिक बल का प्रयोग इस तरह के अपराध को शामिल किया जाता है. अक्सर ठगी गिरोह की महिलाएं धारा में शिकायत करने की भी धमकी पीड़ित युवक को देती है.

अपने आप को बिलकुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. समाज में इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ठगी के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए. अपने कानूनी सलाहकार से जरूर सलाह लेनी चाहिए.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Ghaziabad News, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : January 18, 2023, 07:44 IST



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