Uttar Pradesh

श्री कृष्णा कूप में पूजा अर्चना संबंधी याचिका पर हुई सुनवाई, अब मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा जवाब



प्रयागराज. इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य रूप से शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में स्थित श्री कृष्ण कूप को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में लंच के पहले डेढ़ घंटे और लंच के बाद लगभग आधे घंटे को मिलाकर लगभग दो घंटे मामले की सुनवाई चली. श्री कृष्ण कूप की पूजा अर्चना के लिए दायर की गई अर्जियों पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है.

शीतला माता और कृष्ण कूप पूजा को लेकर दोनों पक्षों ने दलीलें पेश की. मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट तसनीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना पक्ष रखा. मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से मुस्लिम पक्ष को पेन ड्राइव में फोटोग्राफ दिए गए हैं. अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष यानि शाही ईदगाह मस्जिद फोटोग्राफ्स को लेकर अपना जवाब दाखिल करेगा. मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को दोपहर 2:00 बजे से होगी.

संबंधित याचिकाओं पर हो रही सुनवाईजस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. सिविल वादों पर मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता नसईरूज्जमा, मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, प्रदीप शर्मा, प्रभाष पांडेय, हरे राम त्रिपाठी, न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल आदि कोर्ट में मौजूद थे.

श्रीकृष्ण कूप में वर्षों से बासोदा पूजा होती आ रहीवाद संख्या 4 श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष पाण्डेय ने दाखिल अर्जी पर पक्ष रखते हुए कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में स्थित श्रीकृष्ण कूप में वर्षों से बासोदा पूजा होती आ रही है. एक अप्रैल को मां शीतला सप्तमी व दो अप्रैल को मां शीतला अष्टमी की पूजा अर्चना की जानी है. मुस्लिम समुदाय द्वारा उन्हें पूजा करने से रोका जा रहा है. जबकि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर यहां पहले भी पूजा अर्चना होती रही है. हालांकि बाद में प्रशासन ने यहां पूजा बंद करा दी थी.

हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांगकहा गया है कि इस बार सप्तमी और अष्टमी एक व दो अप्रैल को पड़ रही है. याचिका में कृष्ण कूप में सुरक्षा मुहैया करा कर हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है. आशुतोष पांडेय ने अदालत में पेन ड्राइव पेश की. मस्जिद पक्ष की तरफ से कहा गया उन्हें पेन ड्राइव की प्रति नहीं दी गई है. इसके कारण वह अर्जी का जवाब दाखिल करने में असमर्थ हैं जिस पर कोर्ट ने वादी को पेन ड्राइव की प्रति मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता नसईरूज्जमा को देने और उन्हें अपना जवाब अगली सुनवाई की तिथि एक अप्रैल तक दाखिल करने का समय दिया है.

एक अन्य वाद में दाखिल अर्जी का भी कोर्ट ने विपक्षी से जवाब मांगाकेस से जुड़े वादी एवं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की तरफ से वाद संख्या 4/23 को निरस्त करने की दाखिल अर्जी जो जिला अदालत में दी गई थी की प्रति यहां के वकील को देने और उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. एक अन्य वाद में दाखिल अर्जी का भी कोर्ट ने विपक्षी से जवाब मांगा है.

18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा कोर्टहिंदू पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि कृष्ण कूप में पूजा की इजाजत की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद के बाद हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर अदालत सुनवाई करेगी‌. दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से आर्डर 7 रूल्स 11 के तहत इन अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर जिला अदालत के बजाय सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है‌. ज्यादातर अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को हिन्दुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिन्दुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है.
.Tags: Allahabad high court, Allahabad news, Mathura hindi news, Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy, Mathura news, Mathura temple, Prayagraj Court, Prayagraj Latest News, Prayagraj News TodayFIRST PUBLISHED : March 20, 2024, 23:59 IST



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