Uttar Pradesh

संविधान सबको बोलने की आजादी देता है, लेकिन… आप नेता संजय सिंह से अदालत ने ऐसा क्‍यों कहा, एक लाख का हर्जाना देने के भी आदेश



लखनऊ : लखनऊ की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को एक लाख रुपये का हर्जाना देने का बुधवार को आदेश दिया. दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) कमला कांत गुप्ता ने अपने आदेश में आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को दो महीने के अंदर हर्जाने की रकम देने के निर्देश दिये और कहा कि निर्धारित अवधि में यह धनराशि नहीं चुकाने पर उस पर छह प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जाएगा.

अदालत ने दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में फिलहाल जेल में बंद संजय सिंह को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह की मानहानि के मामले में नोटिस जारी किया था लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था, इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ यह आदेश दिया.

संजय सिंह ने नौ अगस्त 2021 को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर ‘जल जीवन मिशन’ के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था. इसके बाद महेंद्र सिंह ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का वाद दायर करते हुए 21 लाख रुपये का हर्जाना मांगा था.

अदालत ने फैसले में कहा कि संजय सिंह ने बिना किसी सबूत और आधार के महेंद्र के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिया है.

अदालत ने फैसले में कहा, ‘भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक की बोलने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लेकिन यह अधिकार के उपयोग पर उचित प्रतिबंध भी लगाता है.’

अदालत ने संजय सिंह को सोशल मीडिया मंचों से वीडियो और प्रिंट सामग्री हटाने का भी निर्देश दिया.

अदालत ने कहा, ”जहां तक मुआवजे का सवाल है, किसी व्यक्ति के सम्मान और मानहानिकारक बयान से उसे हुए नुकसान का मूल्यांकन करना मुश्किल है. लेकिन पक्षों की स्थिति, उनके कार्य क्षेत्र और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक लाख रुपये का मुआवजा उचित होगा.”
.Tags: AAP leader Sanjay Singh, Sanjay singhFIRST PUBLISHED : January 4, 2024, 05:11 IST



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