Uttar Pradesh

संभल सांसद के मकान पर चल सकता है बुलडोजर, आरोप तय, कोर्ट करने वाला है फैसला

Last Updated:March 19, 2025, 00:42 ISTSambhal News: संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मकान पर बुलडोजर चल सकता है. दरअसल कोर्ट इस मकान के संबंध में फैसला लेने वाला है और इसमें आरोप तय हो चुके हैं. कोर्ट ने 22 मार्च की अगली तारीख का ऐलान कर दिया है….और पढ़ेंसंभल सांसद के मकान पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है. हाइलाइट्ससांसद जियाउर्रहमान बर्क पर मकान निर्माण में कार्रवाई तय.एसडीएम ने दो सदस्यीय कमेटी गठित की.22 मार्च को जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी.सुनील कुमारसंभल.  बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर कार्रवाई होना करीब-करीब तय हो गई है. एसडीएम डॉ वंदना मिश्रा ने कहा है कि उन्‍हें अपना पक्ष और दस्‍तावेज रखने के लिए पर्याप्‍त मौके दिए गए, कई तारीखें हुईं, लेकिन अब तक वे कोई भी साक्ष्‍य नहीं दे सके हैं. इस बारे में अगली तारीख 22 मार्च की दी गई है. इस दिन जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर कार्रवाई होगी. इसमें अगर नियमों की अनदेखी पाई गई तो फिर मकान को ध्‍वस्‍त कराया जा सकता है. सांसद के वकील अब तक अपने पक्ष में कोई भी प्रमाण नहीं दे सका है.

एसडीएम डॉ वंदना मिश्रा ने कहा है कि मकान को लेकर चाहे गए दस्‍तावेज अब तक नहींं मिले हैं. उनका वकील सांसद के पक्ष में आज भी कोई साक्ष्य नहीं दे सका. इसके बाद एसडीएम ने निर्माण की जांच को दो सदस्यीय कमेटी गठित की है. मकान के जांच कमेटी गठित की गई है जो अगले तीन दिन में कमेटी रिपोर्ट एसडीएम को देगी. इसके बाद जुर्माना या या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी.

जुर्माना या मकान के ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाईसांसद के मकान केस की मंगलवार को एसडीएम कोर्ट में तारीख लगी थी. सांसद के वकील विवादित मकान के नया न होने, या फिर सांसद का मकान नहीं होने कोई साक्ष्य नहीं दे सका. इसके बाद एसडीएम ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर मकान के निर्माण की जांच का आदेश दिया है. यह कमेटी 3 दिन में निर्माण की जांच रिपोर्ट एसडीएम को देगी. इसके बाद जुर्माना या मकान के ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई होगी. एसडीएम ने कहा कि यह मामला 5 दिसंबर से चल रहा है. जिसमें सांसद के मकान के निर्माण को लेकर दस्‍तावेज मांगे गए थे. वकील ने पहले यह मकान सांसद के नाम नहीं होने का दावा किया था. वहीं निर्माण को पुराना बताया था. मगर साक्ष्य देने के लिए वकील लगातार कोर्ट से समय मांगता रहा. साक्ष्य में विलंब पर कोर्ट ने सांसद पर पांच सौ रुपए जुर्माना भी लगाया था. अब चूंकि आरोप तय हो चुका है तब देखना है कि कोर्ट सांसद पर जुर्माना लगाता है या मकान ध्वस्त करता है.
Location :Sambhal,Moradabad,Uttar PradeshFirst Published :March 19, 2025, 00:42 ISThomeuttar-pradeshसंभल सांसद के मकान पर चल सकता है बुलडोजर, आरोप तय, कोर्ट करने वाला है फैसला

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