Uttar Pradesh

संभल हिंसा मामले में ASP अनुज चौधरी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR के आदेश पर लगाई रोक

Last Updated:February 10, 2026, 14:04 ISTSambhal DSP Anuj Chaudhary Case: संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी समेत अन्य 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी को अंतरिम राहत जमानत दे दी है.एएसपी अनुज चौधरीप्रयागराज: संभल हिंसा मामले में चर्चित एएसपी अनुज चौधरी समेत अन्य 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीजेएम ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इस आदेश पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी को अंतरिम राहत जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने सीजेएम के 9 जनवरी के आदेश पर भी रोक लगा दी है.

दरअसल संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जिले में हुई हिंसा में सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और 22 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया था. इस फैसले के को अनुज चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसके साथ ही राज्य सरकार मे भी इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी.

एफआईआर के आदेश पर रोक

अब इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिलहाल सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी, तब तक एफआईआर के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट किसी कानूनी कार्रवाई की बात कर सकता है.

शिकायतकर्ता यामीन की ओर से मांगा गया था समय

बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट में लगभग 2 घंटे तक बहस हुई थी. इस मामले में शिकायतकर्ता यामीन की ओर से हाईकोर्ट में वकालतनामा दाखिल किया गया था. इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने कोर्ट से तैयारी के लिए समय मांगा, जिसे मंजूरी देते हुए जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख 9 फरवरी तय की थी. अब कोर्ट इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जा रही है.About the Authorआर्यन सेठआर्यन ने नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई की और एबीपी में काम किया. उसके बाद नेटवर्क 18 के Local 18 से जुड़ गए.Location :Prayagraj,Prayagraj,Uttar PradeshFirst Published :February 10, 2026, 13:51 ISThomeuttar-pradeshसंभल हिंसा मामला: ASP अनुज चौधरी को राहत, FIR के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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