उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चल रहे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर मस्जिद कमिटी द्वारा दायर की गई याचिका को इलाहबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले से मस्जिद कमिटी को झटका लगा है, जिसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
संभल की गौसुलवरा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मस्जिद कमिटी की याचिका पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है।
प्रशासन की तरफ से मस्जिद कमिटी पर आरोप है कि यह मस्जिद तालाब की जमीन पर बनाई गई है। इस आरोप को लेकर प्रशासन ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन मस्जिद कमिटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने मस्जिद कमिटी की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मस्जिद कमिटी की याचिका पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है। इस फैसले से मस्जिद कमिटी को झटका लगा है, जिसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।