Uttar Pradesh

Sambhal: जामा मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले जज आदित्य सिंह का फिर तबादला, 72 घंटे में दूसरी बार ट्रांसफर, जानें अदला-बदली के पीछे की इनसाइड स्टोरी

Last Updated:January 24, 2026, 09:49 ISTSambhal CJM Aditya Singh News: संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज आदित्य सिंह का 3 दिन में दूसरी बार तबादला कर दिया गया है. उन्हें CJM की जगह अब सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नियुक्त किया गया है. यह फेरबदल पुलिस अधिकारियों पर FIR के आदेश और वकीलों के भारी विरोध के बीच हुआ है. जानें, संभल हिंसा मामले और जजों के इन तबादलों के पीछे का पूरा घटनाक्रम और कानूनी विवाद.
Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर मचे घमासान के बीच एक बड़ा उलटफेर सामने आया है. महज तीन दिनों के भीतर दूसरी बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के पद पर बदलाव किया गया है. नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज आदित्य सिंह, जिन्हें हाल ही में CJM नियुक्त किया गया था, अब इस पद की जगह सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में कार्यभार संभालेंगे. यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब संभल में पुलिस पर FIR के अदालती आदेश और जजों के तबादलों को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

3 दिन में दूसरा बड़ा फेरबदल
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार को 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई थी, जिसमें आदित्य सिंह को विभंशु सुधीर की जगह संभल का नया CJM नियुक्त किया गया था. हालांकि, गुरुवार को जारी एक ताजा आदेश के बाद इस निर्णय को बदल दिया गया है. आदित्य सिंह ने अभी CJM के रूप में कार्यभार संभाला भी नहीं था कि उन्हें अब सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की जिम्मेदारी सौंप दी गई है.

विवादों से पुराना नाता
जज आदित्य सिंह वही न्यायिक अधिकारी हैं, जिन्होंने नवंबर 2024 में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का ऐतिहासिक आदेश दिया था. इस सर्वे के बाद ही संभल में हिंसा भड़क उठी थी. उनकी CJM पद पर नियुक्ति का स्थानीय वकीलों ने कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद अब यह नया आदेश सामने आया है.

विभंशु सुधीर का तबादला और वकीलों का प्रदर्शनइससे पहले संभल के CJM रहे विभंशु सुधीर का तबादला सुल्तानपुर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर कर दिया गया था. सुधीर के तबादले के विरोध में जिला अदालत के वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया था.

पुलिस अधिकारियों पर FIR का आदेश बना चर्चा का विषयगौरतलब है कि 9 जनवरी को तत्कालीन CJM विभंशु सुधीर ने संभल हिंसा के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया था. उन्होंने पूर्व सीओ अनुज चौधरी (वर्तमान में एएसपी फिरोजाबाद), पूर्व कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर और 10 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. यह आदेश मोहम्मद यामीन नामक व्यक्ति की याचिका पर दिया गया था, जिनका बेटा आलम पुलिस की कथित गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया था. यामीन का आरोप है कि उनका बेटा खाना बेचने निकला था, तभी मस्जिद के पास सर्वे के दौरान पुलिस ने फायरिंग की.

पुलिस-प्रशासन ऊपरी अदालत में देगा चुनौतीकोर्ट के इस सख्त रुख पर संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) कुमार बिश्नोई ने प्रतिक्रिया देते हुए इस आदेश को ‘अवैध’ करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा.About the AuthorRahul Goelराहुल गोयल न्यूज़ 18 हिंदी में हाइपरलोकल (यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश) के लिए काम कर रहे हैं. मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें 16 साल से ज्यादा का अनुभव है, जिसमें उनका फोकस हमेशा न्यू मीडिया और उसके त…और पढ़ेंLocation :Sambhal,Moradabad,Uttar PradeshFirst Published :January 24, 2026, 09:49 ISThomeuttar-pradeshSambhal: जामा मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले जज आदित्य सिंह का फिर तबादला

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