Uttar Pradesh

Rashtriya Parivarik Labh Yojana: 30 हजार रुपये चाहिए…तो इस योजना के लिए करें अप्लाई, जानें नियम और सारी डिटेल्स

सरकार समय-समय लोगों के लिए कई योजनाएं लेकर आती हैं. इन योजनाओं का लाभ आप भी उठा सकते हैं. एक योजना के तहत 30 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु की दशा में परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है.

इस योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 2727 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है. नियमित रूप से पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करके जिला स्तरीय स्वीकृति कमेटी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत लाभान्वित किया जा रहा है.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाजिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सरकार की इस योजना में शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे परिवार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 56460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 46080 रुपए से अधिक न हो.

उन परिवारों के मुख्य कमाऊ सदस्य (महिला या पुरुष) की मृत्यु की दशा में एकमुश्त 30 हजार रुपए प्रदान किए जाने की व्यवस्था है. उन्होंने बताया कि कमाऊ सदस्य की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए. निर्धारित पात्रता वाले परिवार के आवेदक को कमाऊ सदस्य की मृत्यु के 01 वर्ष के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

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ऐसे करें अप्लाई? इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है.उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ आवेदक का आधार कार्ड, फोटो, आय प्रमाण पत्र, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा.
Tags: Local18, Moradabad News, UP New SchemeFIRST PUBLISHED : December 20, 2024, 17:39 IST

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