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राजस्थान हाईकोर्ट ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी

अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि उन्हें निष्पक्षता से भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले ही रक्षा प्रदान की जाए। एकल पीठ ने 28 अगस्त को भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। आरपीएससी ने 2021 में सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) को सौंप दी। पेपर लीक में शामिल 50 से अधिक ट्रेनी सब-इंस्पेक्टरों के अलावा अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की एक उपसमिति ने उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट में 2021 में परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश नहीं की।

यह भर्ती प्रक्रिया आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें 859 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) को सौंप दी। जांच के दौरान 50 से अधिक ट्रेनी सब-इंस्पेक्टरों के अलावा अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की एक उपसमिति ने उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट में 2021 में परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश नहीं की।

इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुए पेपर लीक के मामले में अब तक की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ था। जांच के दौरान 50 से अधिक ट्रेनी सब-इंस्पेक्टरों के अलावा अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की एक उपसमिति ने उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट में 2021 में परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश नहीं की।

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