Uttar Pradesh

प्रयागराज: मेस में घटिया खाने की शिकायत करने वाले कांस्टेबल के तबादले पर HC ने लगाई रोक



प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) के कांस्टेबल मनोज कुमार के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. कांस्टेबल ने फिरोजाबाद पुलिस लाइन के मेस में परोसे जा रहे घटिया भोजन का विरोध किया था. फिरोजाबाद से गाजीपुर स्थानांतरित किए गए मनोज कुमार द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यह आदेश पारित किया.

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि 20 सितंबर 2022 के स्थानांतरण आदेश से भले ही प्रकट होता है कि यह आदेश प्रशासनिक आधार पर दिया गया है, लेकिन वास्तव में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण इसलिए किया गया, क्योंकि उसने फिरोजाबाद में मेस में परोसे जा रहे घटिया भोजना का विरोध किया था.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: बागतुई नरसंहार के आरोपी लालन शेख की CBI हिरासत में मौत, जांच में जुटी पुलिस

आपके शहर से (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश

UP Board Exam 2023: यूपी बोर्ड के 58 लाख स्टूडेंट का खत्म होने वाला है इंतजार, यहां मिलेगी डेटशीट

ट्वीट का हुआ बड़ा असर, नकुश फातमा को निकाह से पहले मिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ‘तोहफा’

Govt Jobs Notification 2022: स्वास्थ्य विभाग में 4000 नौकरियां, बिना परीक्षा होगी भर्ती, 35 साल तक वालों के लिए मौका

दुल्हन बनने जा रही प्रयागराज की बेटी नुकुश फातिमा को सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा, पूरी हुई ये मांग

प्रयागराज की बिटिया फलक नाज का U-19 वीमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हुआ चयन, पिता हैं चपरासी

UP Board Date Sheet 2023: कब आएगी यूपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट? 58 लाख से अधिक छात्रों को है इंतजार

UP Government Jobs: लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बंपर भर्तियां, 44,000 तक मिलेगी सैलरी, केवल 125 रुपए में भरें फॉर्म

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज बाल कल्याण समिति के चेयरमैन की बर्खास्तगी पर लगाई रोक

UP Nikay Chunav: प्रयागराज की सीट ओबीसी के लिए रिजर्व, मौजूदा मेयर रेस से बाहर, दिलचस्प हुई लड़ाई

Government Jobs 2022: 17,000 से अधिक सरकारी नौकरियां, तुरंत भरें फॉर्म, 40 साल तक उम्र वाले करें आवेदन

नशे में धुत विधायक अब्बास अंसारी के ड्राइवर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश

फरवरी में होगी अगली सुनवाईदलील पर विचार करते हुए अदालत ने पिछले मंगलवार को कहा, “इस मामले पर विचार किए जाने की जरूरत है. प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है. याचिकाकर्ता के पास इसके बाद रिज्वाइंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय होगा.”

मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी 2023 की तिथि निर्धारित की गई है. अदालत ने कहा, “सुनवाई की अगली तिथि तक 20 सितंबर 2022 का स्थानांतरण आदेश प्रभावी नहीं रहेगा, बशर्ते याचिकाकर्ता ने नए स्थान पर सेवा का दायित्व ग्रहण न कर लिया हो.”ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Allahabad high court, Prayagraj, Uttar Pradesh PoliceFIRST PUBLISHED : December 12, 2022, 21:24 IST



Source link

You Missed

authorimg
Uttar PradeshSep 22, 2025

आगरा प्रसिद्ध पेठा : विदेशों तक मशहूर है आगरा का रसीला पेठा, कैसे होता है तैयार? यहां जानिए पूरी रेसिपी

आगरा का पेठा देशभर में ही नहीं बल्कि विदेशों तक मशहूर है। इस पेठे का स्वाद बहुत ही…

Scroll to Top