Uttar Pradesh

प्रयागराज: इंदिरा भवन में 5 अवैध दुकानें सील, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई



हाइलाइट्सप्रयागराज विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग इंदिरा भवन में कई फ्लोर कमर्शियल हैंमोहम्मद इरशाद की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया था फैसलाप्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग इंदिरा भवन में आज यानी बुधवार को सीलिंग की कार्रवाई की गई है. पीडीए की ओर से पांच दुकानों को सील किया गया है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान के मुताबिक इंदिरा भवन में कई दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया था और कुछ दुकानदारों ने दुकानें आगे बढ़ाकर शटर लगा लिया था. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी.
अरविंद सिंह के मुताबिक, इंदिरा भवन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ही यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि अवैध कब्जेदारों को आज शाम तक कब्जा हटाने की मोहलत दी गई है. अरविंद सिंह चौहान ने चेतावनी दी है कि, अतिक्रमणकारी शटर स्वयं हटा लें. उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार अवैध अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, तो उनकी लीज भी कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी.
दुकानदारों ने किया है अवैध कब्जागौरतलब है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग इंदिरा भवन में कई फ्लोर कमर्शियल हैं. जबकि इसी बिल्डिंग में कई सरकारी महकमों के दफ्तर भी चलते हैं. इसके साथ ही इसी बिल्डिंग में सातवें और आठवें फ्लोर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का भी दफ्तर है. लेकिन, इसके बावजूद इस बिल्डिंग के कमर्शियल फ्लोर पर दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर लिया था. इसके साथ ही साथ कई दुकानदारों ने अपनी दुकान को भी आगे बढ़ा लिया था और गैलरी में भी अवैध दुकानें बन गई थी.
जनहित याचिका की सुनवाई पर आया फैसलादुकानदारों के अवैध कब्जे को लेकर, समाजसेवी और इंदिरा भवन में दुकानदार मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू.ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा भवन के कमर्शियल फ्लोरों पर अवैध कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया था. उसी के क्रम में यह कार्रवाई की गई है. हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि, इस मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इंदिरा भवन का स्वीकृत मानचित्र भी मांगा था.
प्राधिकरण के अफसर अब तक हाईकोर्ट में पेश नहीं कर सके हैं. इस मामले में 6 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में, अगली सुनवाई होनी है. मामले की अगली सुनवाई के पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण, अवैध कब्जों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, Allahabad news, Chief Minister Yogi Adityanath, Prayagraj, Uttarpradesh newsFIRST PUBLISHED : August 31, 2022, 19:58 IST



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