Last Updated:May 16, 2025, 12:40 ISTPrayagraj News: प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत ने विनोद पासी को 6 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 75,000 रुपये मृतका …और पढ़ेंPrayagraj News, रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा (Photo Canva)हाइलाइट्सप्रयागराज कोर्ट ने विनोद पासी को फांसी की सजा सुनाई.विनोद पासी पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.फैसला “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आया.प्रयागराज. प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक सनसनीखेज दुष्कर्म और हत्या के मामले में प्रतापगढ़ के किलहनापुर गांव के निवासी विनोद पासी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. विशेष जज अंजू कनौजिया ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि विनोद पासी को “फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए.” कोर्ट ने दोषी पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 75,000 रुपये मृतका के पिता को दिए जाएंगे. यह फैसला “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम है.
घटना 21 अप्रैल 2012 की है, जब प्रतापगढ़ के हथिगवां थाना क्षेत्र के नवाबगंज में संजय कुमार पासी ने अपने 6 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी. एफआईआर में धारा 302 (हत्या), 376 (दुष्कर्म), और 201 (सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच में पता चला कि विनोद पासी ने मासूम को पहले अगवा किया, फिर उसका यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था.
13 साल तक चला मुकदमा
विशेष पॉक्सो अदालत में 13 साल तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए. फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम ने दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि की, जिसे कोर्ट ने “जघन्य और अमानवीय” करार दिया. बचाव पक्ष ने सजा को कम करने की अपील की, लेकिन जज अंजू कनौजिया ने इसे “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” मामला मानते हुए फांसी की सजा को उचित ठहराया.
“ऑपरेशन कन्विक्शन” की सफलता
इस फैसले ने महिला और बाल सुरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाई है. स्थानीय लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन मृतका के परिवार ने लंबी कानूनी प्रक्रिया पर दुख जताया. प्रयागराज पुलिस ने इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” की सफलता बताते हुए अन्य मामलों में भी तेजी लाने का वादा किया है. कोर्ट के इस फैसले से समाज में एक सख्त संदेश भी जाएगा.
Amit Tiwariवरिष्ठ संवाददाताPrincipal Correspondent, LucknowPrincipal Correspondent, Lucknow भारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखेंLocation :Allahabad,Uttar Pradeshhomeuttar-pradeshमासूम से रेप और हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनायी ऐसी सजा, लगा कांपने