RTE ADMISSION 2024: नोएडा के स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत 2024-25 सत्र के लिए पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. लेकिन बड़े स्कूल आरटीई पोर्टल से गायब नजर आ रहे हैं. जिसके चलते अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा विभाग की ओर से स्कूलों की मैपिंग में बदलाव की वजह से हुआ है.

नोएडा के नगरीय क्षेत्रों के अधिकतर स्कूलों की मैपिंग ग्रामीण क्षेत्रों में कर दी गई है. जिसके चलते नोएडा नगरीय क्षेत्र में आपवेदन करते समय अधिकतर स्कूलों का विकल्प नहीं मिल रहा है. बता दें कि नियम के अनुसार अभिभावक 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में ही अपने बच्चों का दाखिला कर सकते हैं. इस दायरे से बाहर के स्कूलों के लिए आवेदन किया तो फॉर्म ही रद्द हो जाएगा.

चुनें ग्रामीण क्षेत्र का विकल्प

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार के अनुसार, इस बार नोएडा की मैपिंग ग्राम पंचायत के हिसाब से हुई है. इसलिए नगरीय क्षेत्रों में स्कूल नहीं दिख रहे होंगे. इसलिए नोएडा क्षेत्र के अभिभावकों को आरटीई के तहत आवेदन के समय नगरीय क्षेत्र की जगह ग्रामीण क्षेत्र का विकल्प चुनना होगा. उसमें अपने गांव का चयन करने के बाद नजदीकी स्कूल दिख जाएंगे.

नोएडा के स्कूलों में RTE से दाखिले के नियम

बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अभिभावकों को आरटीई दाखिला कराते समय वार्ड, ग्राम पंचायत और दूरी समेत सभी नियमों का पालन करना है. शिक्षा का आधिकार अधिनियम के तहत हो रहे दाखिले की प्रक्रिया चार चरणों में आयोजित की जाएगी. छात्रों के परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

16 हजार से ज्यादा सीटों पर होगा एडमिशन

आरटीई के तहत इस साल नोएडा के प्राइवेट स्कूलों में कुल 16482 सीटों पर एडमिशन होगा. दाखिले की प्रक्रिया 20 जनवरी से ही शुरू हो चुकी है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं.

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.Tags: Admission Guidelines, Education news, School AdmissionFIRST PUBLISHED : January 24, 2024, 08:16 IST



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