New Rule For Old Vehicles: क्या कबाड़ हो जाएंगी नोएडा में 2 लाख गाड़ियां? RTO के फरमान से मची खलबली

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Last Updated:June 26, 2025, 12:47 ISTNew Rule For Old Vehicles : एनजीटी के आदेश के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां प्रतिबंधित हैं. इसी बीच नोएडा आरटीओ ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिससे 2 लाख गाड़ियों …और पढ़ेंहाइलाइट्स1 नवंबर से दो लाख से अधिक वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन.सीएक्यूएम के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग सख्ती करने जा रहा है.इस नियम को दिल्ली में एक जुलाई से लागू किया जा रहा है.नोएडा : अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली है, तो अब अलर्ट हो जाइए. गौरतलब है कि 1 नवंबर से 2 लाख से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, क्योंकि आरटीओ ने इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है. एनजीटी के आदेश के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां प्रतिबंधित हैं. गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि अब ऐसे पुराने वाहनों को नोएडा के किसी भी पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा. इस कदम का मकसद NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकना है.आपको बता दें कि आदेश के पीछे CAQM (Commission for Air Quality Management) का आदेश है. जिसके तहत एनसीआर में पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बनाई गई है. इसी के तहत परिवहन विभाग ने नया फरमान जारी किया है और इसे लागू कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है.

पुराने वाहन मालिकों को नोटिस जारी
परिवहन विभाग के अनुसार, जनपद में ऐसे करीब 2 लाख 8 हजार गाड़ियां हैं, जो इस प्रतिबंध के दायरे में आते हैं. विभाग ने अब इन वाहनों के मालिकों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं. आदेश के अनुसार 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन अब पेट्रोल पंपों से फ्यूल नहीं भरवा सकेंगे.

यह कैमरा बनेगा पुलिस का हथियारइस आदेश को पूरी तरह लागू करवाने के लिए ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरा, सबसे बड़ा हथियार बनेगा. जो हर पेट्रोल पंपों पर लगाया जाएगा. यह कैमरा वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेगा और तुरंत डेटाबेस से मिलान कर यह तय करेगा कि वह वाहन प्रतिबंध के दायरे में है या नहीं. जैसे ही कोई प्रतिबंधित गाड़ी कैमरे के दायरे में आएगी, उसे फ्यूल देने से इनकार कर दिया जाएगा.

आदेश को लागू करना कठिन
इस बारे में नोएडा के ARTO डॉ. सीयाराम वर्मा ने जानकारी दी कि यह आदेश न सिर्फ पेट्रोल पंपों पर लागू होगा बल्कि यातायात पुलिस भी पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इस फैसले को अमलीजामा पहनाना आसान नहीं होगा.

जिले में डंपिंग यार्ड नहींफिलहाल प्रशासन के पास कोई निश्चित डंपिंग यार्ड नहीं है. विभाग ने सोरखा क्षेत्र में जमीन चिन्हित की है, लेकिन उसका आवंटन अभी प्रशासन से मंजूरी का इंतजार कर रहा है. ऐसे में नवंबर के बाद व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है.Location :Noida,Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradeshhomeuttar-pradeshNew Rule For Old Vehicles: क्या कबाड़ हो जाएंगी नोएडा में 2 लाख गाड़ियां?

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