Uttar Pradesh

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से गरीबों की बेटियों के होंगे हाथ पीले, जानें आवेदन की शर्त



सौरभ वर्मा/रायबरेली. यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है. इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा गरीब व निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जा रही है. वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग के गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ कर दिया गया है. जिसमें खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी) नागरिक अपनी कन्याओं के विवाह हेतु आवेदन कर सकते हैं.

प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता हैं और वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो. आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए इसकी पुष्टि के लिए स्कूल के शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र ,मतदाता पहचान पत्र ,मनरेगा जॉब कार्ड आधार कार्ड मान्य होगा. साथ ही इस योजना में शामिल होने वाली कन्या अविवाहित अथवा विधवा ,परित्यक्यता/तलाक शुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह किया जाना हो. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय जरूर लगेगा.

इस वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदनजिला अपलसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह इस योजना के तहत कराना चाह रहे हों वह विभाग की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. 8 सितंबर से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं. इस आवेदन के लिए जो भी पात्र व्यक्ति हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. आवेदक के परिवार की सालाना वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए.
.Tags: Local18, Raebareli News, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : October 26, 2023, 21:44 IST



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