Uttar Pradesh

मथुरा: मुस्लिम पक्ष का आवेदन स्वीकार, 25 जुलाई को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले की कोर्ट में सुनवाई



हाइलाइट्सगुरुवार को मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया.मुस्लिम पक्ष ने सीपीसी 7/11 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया था.मथुरा. उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में लगातार सुनवाई चल रही है. इसी क्रम में गुरुवार को मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. 25 जुलाई से सीपीसी 7/11 पर होगी न्यायालय में रोजाना सुनवाई होगी. ऐसे में सिविल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 जुलाई दी है. वाद के मेंटनेवल और नॉन मेंटनेवल पर न्यायालय सुनवाई करेगा. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सीपीसी 7/11 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया था.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका को नोन मेंटनेवल बताते हुए मुस्लिम पक्ष ने वाद को रिजेक्ट करने की मांग की थी. मुस्लिम पक्ष ने सीपीसी 7/11 के तहत न्यायालय से केस को नॉन मेंटनेवल बताते हुए रीजेक्ट करने की मांग लगातार की जा रही है, जिसपर न्यायालय कई तारीखों पर दोनों पक्षो को सुन चुका है. सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सुनवाई के बाद गुरुवार को आदेश सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है. अब न्यायालय ने सुनवाई की तारीख 25 जुलाई दी है. न्यायालय अब इस पर हर रोज सुनवाई करेगा. यह सुनवाई केस के मेंटनेवल और नॉन मेंटनेवल पर होगी.
गौरतलब है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सहमति से मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति द्वारा किए गए अतिक्रमण और अवैध रूप से खड़ा किए गए ढांचे को हटाने के लिए 19 फरवरी, 2021 को भगवान श्री कृष्ण की ओर से मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य बनाम यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड शीर्षक से एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy, Mathura news, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : July 21, 2022, 22:31 IST



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