Uttar Pradesh

महज 5 हजार रुपये में परिजनों के नाम करा सकते हैं संपत्ति, यूपी सरकार का बड़ा फैसला



उत्तर प्रदेश सरकार नए एक बड़ा फैसला लिया है कि अब महज 5,000 रुपये के स्टाम्प पर खून से जुड़े रिश्ते के लोगों को संपत्ति का बैनामा करवाया जा सकता है. उत्‍तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को भारतीय स्‍टाम्‍प (उत्‍तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 बहुमत से पारित हो गया. इस विधेयक में यह व्यवस्था दी गयी है कि रक्त संबंधों में संपत्ति हस्तांतरण पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क देने के बाद किया जा सकेगा.

विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्‍ना ने भारतीय स्‍टाम्‍प (उत्‍तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 को पारित करने के लिए सदन में अनुरोध किया. पक्ष में बहुमत होने से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की.

दरअसल जमीनों की खरीद-फरोख्‍त पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर की जा रही है. इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है. करोड़ों रुपये की जमीन को मामूली शुल्क पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ बनाकर बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. लेकिन अब यह व्यवस्था दी गयी है कि रक्त संबंधों से बाहर के व्यक्तियों को ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ पर सर्किल रेट का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा.

इसमें यह भी व्यवस्था दी गयी है कि रक्त संबंधों में मात्र पांच हजार रुपये के स्टांप पर ही संपत्ति हस्तांतरण करने की सहूलियत रहेगी.

इसके अलावा विधानसभा में ‘उत्‍तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक, 2024 पेश किया गया, जिसके कानून बनने के बाद राज्य में अब बहुमंजिला इमारतों में नई लिफ्ट व एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधानसभा में ‘उत्‍तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक, 2024 पेश किया.
.Tags: Government of Uttar Pradesh, Property, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : February 10, 2024, 04:08 IST



Source link

You Missed

authorimg
Uttar PradeshDec 13, 2025

क्‍यों अटका नोएडा-नोएडा ए‍क्‍सप्रेसवे प्रोजेक्‍ट? किसने अटकाया NOC वाला रोड़ा, अब बची है यह आखिरी उम्‍मीद

Noida – Greater Noida Expressway: नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले मौजूदा नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का…

Scroll to Top