Last Updated:November 18, 2025, 14:11 ISTMeerut latest News: अगर आपका भी बिजली बिल बकाया है या किसी कारण आप उसे जमा नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. बिजली बिल राहत योजना के अंतर्गत ब्याज के साथ-साथ मूलधन में छूट मिलेगी. मेरठ: पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित मेरठ एवं जनपदों में रह रहे उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले का है. किसी कारण वह अब तक अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे सभी उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना काफी अच्छी साबित हो सकती है. अगर वह इस योजना के अंतर्गत अपना बकाया जमा कराते हैं, तो उन्हें 100% ब्याज के साथ-साथ मूलधन में भी छूट मिलेगी. ऐसे में लोकल-18 की टीम द्वारा भी मेरठ जोन प्रथम नगरीय मुख्य अभियंता इंजीनियर मुनीष चोपड़ा से बिजली बिल राहत योजना को लेकर खास बातचीत की.
1 दिसंबर 2025 से शुरू होगी राहत योजना
मेरठ नगरीय क्षेत्र प्रथम के मुख्य अभियंता इंजीनियर मुनीष चोपड़ा ने लोकल -18 से खास बातचीत करते बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश अनुसार उपभोक्ताओं के लिए राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू की जाएगी, जो कि तीन चरणों में संचालित होगी. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025, द्वितीय चरण एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 और तृतीय चरण एक फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू होगा. इन सभी चरणों का फायदा उठाते हुए उपभोक्ता अपना बिजली का बकाया जमा कर सकते हैं. उन्होंने बताया इस स्कीम के तहत 100% ब्याज छूट के साथ बकाया में भी छूट प्रदान की जाएगी.
जल्द कराएं पंजीकरण
जो भी उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं ऐसे सभी उपभोक्ता संबंधित विद्युत केंद्र, एवं ऑनलाइन माध्यम से इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण कर सकते हैं. पंजीकरण के समय 2000 रुपए का शुल्क जमा करना होगा. जो बाद में उनके बिल में ही समायोजित हो जाएगा.
खास बात यह है कि इसमें जो मूलधन में भी छूट प्रदान की जाएगी. वह चरणों के हिसाब से है. प्रथम प्रचारण में जहां 25% तक की छूट मिलेगी. वहीं द्वितीय चरण में 20 और तृतीय चरण में 15 प्रतिशत की उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी. इसी के साथ ही अगर उपभोक्ता एक एक मुश्त जमा करने में सक्षम नहीं है. तो उनको 750 रुपए एवं 500 रुपए किस्त के माध्यम से भी बिल जमा करने की छूट प्रदान की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता संबंधित विद्युत केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं.
इन्हें मिलेगी छूट
बताते चलें कि इस योजना के अंतर्गत एलएमवी-1 दो किलोवाट एवं वाणिज्य श्रेणी में एलएमवी वी- 2 एक किलोवाट तक की श्रेणी वाले की नेवर पेड़ और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के साथ विद्युत चोरी के प्रकरण में राजस्व निर्धारण भी छूट प्रदान की जाएगी.न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।Location :Meerut,Meerut,Uttar PradeshFirst Published :November 18, 2025, 14:04 ISThomeuttar-pradeshबिजली बिल है बकाया, तो बिजली राहत योजना बन सकती है वरदान..जानिए कैसे

