Uttar Pradesh

Love Jihad News Court sentenced 10 years imprisonmentaccused to love jihad accused and 30 thousand fine in Uttar Pradesh Kanpur News



उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर (Kanpur) में लव जिहाद (Love Jihad) के एक आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई है. कानपुर में एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि में से 20 हजार पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर दिए जाएंगे. यह पूरा मामला 15 मई 2017 का है, जब जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद नाम के मुस्लिम युवक ने खुद को हिन्दू बताते हुए झूठे प्रेम जाल में फंसा कर पीड़िता को अपने साथ भगा ले गया था. आरोपी ने अपना नाम मुन्ना बताया था.
युवक की मुलाकात किशोरी से होने के बाद दोनो में नजदीकिया बढ़ने लगीं. धीरे-धीरे दोनों में प्रेम संबंध हुआ, आरोपी किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती सम्बंध बनाये. वहीं बेटी के लापता होने के बाद पीड़ित परिवार जूही थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था.
इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पास्को एक्ट (POCSO Act) समेत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था. मामले में 164 के बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी जावेद ने उसे खुद को हिन्दू नाम मुन्ना बताकर दोस्ती की थी. इसके बाद शादी का झांसा देकर साथ ले गया. एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह और विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि लव जिहाद केस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो आरोपी ने उसे अपना असली धर्म बताकर निकाह करने के लिए कहा, जिस पर उसने इनकार कर दिया और इसके बाद पीड़िता ने आरोप लगाया कि जावेद उर्फ मुन्ना ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है.

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