Uttar Pradesh

लोकसभा चुनाव से पहले आजम खां को MP-MLA कोर्ट सुनाएगी सजा, 2016 में तोड़े थे जबरन घर, न्यायधीश ने इन धाराओं के तहत दिया दोषी करार



हाइलाइट्सडूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में 2 मार्च 2016 को मामला दर्ज कराया गया थाबस्ती खाली कराने के दौरान मारपीट और लुटपाट का केस दर्ज हुआ थारामपुर: रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मामले में शनिवार को समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री आजम खान समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत आज सोमवार, 18 मार्च को इस मामले में सजा सुनाएगी.

गौरतलब है कि डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में 2 मार्च 2016 को मामला दर्ज कराया गया था. बस्ती खाली कराने के दौरान मारपीट और लुटपाट का केस दर्ज हुआ था.

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आजम खां समेत 7 आरोपी बता दें सीतापुर जेल में बंद आजम खान को शनिवार को रामपुर लाकर एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था और इस बीच कोर्ट में आजम खान के साथ 7 लोग आरोपी थे कोर्ट ने आजम खान समेत 4 लोगों को आरोपी करार दिया बल्कि 3 लोगों को सबूतों के अभाव से बरी कर दिया गया.

आजम खां पर लगी ये धराए एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायधीश ने आजम खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान, रिटायर्ड डिप्टी एसपी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली को आईपीसी की धारा-452, 504, 506 और 120बी के तहत दोषी करार दिया. जानकारी के मुताबिक, 2016 में आजम खान ने रामपुर के डूंगरपुर बस्ती के ये मकान सरकारी जमीन बताकर जबरन मकानों को तोड़ा था. इसमें से एक धारा के तहत आजम खान को 7 साल तक की सजा हो सकती है.
.Tags: Azam Khan, MP MLA Court, Rampur news, UP newsFIRST PUBLISHED : March 18, 2024, 10:40 IST



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