Uttar Pradesh

इंदिरा भवन में गंदगी का अंबार: हाईकोर्ट ने कमिश्नर को लगाई कड़ी फटकार, दिए ये कड़े निर्देश



हाइलाइट्सहाईकोर्ट ने 10 दिन में कब्जा हटाने का आदेश दियाअगली सुनवाई में स्वीकृत नक्शा पेश करने का आदेशप्रयागराज: प्रयागराज विकास प्राधिकरण के व्यवसायिक कांप्लेक्स इंदिरा भवन का नक्शा पेश न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमिश्नर विजय विश्वास पंत को कड़ी फटकार लगाई है. आज यानी मंगलवार को कमिश्नर प्रयागराज विजय विश्वास पंत इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए. जहां हाईकोर्ट ने नक्शा न पेश करने पर उनको फटकार लगाई है. कोर्ट ने कमिश्नर से 10 दिन में इंदिरा भवन का अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है.
यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर को पेश होने का आदेश भी दिया है. याचिकाकर्ता मोहम्मद इरशाद ने इंदिरा भवन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है. उनका कहना है कि बिना अनुमति के पीडीए की दीवार तोड़कर शटर लगा लिया गया है. उनका आरोप है कि ओपन एरिया, पोडियम और गैलेरी कब्जाकर अवैध दुकान संचालित हो रही है. इसी को लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.
लगा है इंदिरा भवन में गंदगी का अंबारप्रयागराज का इंदिरा भवन में गन्दगी का अंबार लगा हुआ है. बिजली के तारों का अस्त व्यस्त जाल बिछा है. पूरे मामले में जनहित याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को जांच के लिए भेजा था. उन्होंने भी आरोपों की पुष्टि की है. जिसके बाद पीडीए को इंदिरा भवन का स्वीकृति नक्शा दिखाने की बात कही गई. लेकिन बार-बार अवसर देने के बाद भी पीडीए द्वारा इंदिरा भवन का स्वीकृत नक्शा नहीं पेश किया गया. जिसके बाद अब पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रयागराज के कमिश्नर को 2 अगस्त यानी आज तलब किया था.
अवैध कब्जा हटाने के आदेशकोर्ट के आदेशानुसार इलाहाबाद कमिश्नर विजय विश्वास पन्त आज कोर्ट में पेश हुए. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाते हुए दस दिन में अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा. यही नहीं कोर्ट ने कमिश्नर को सख्त आदेश देते हुए अगली सुनवाई पर स्वीकृत नक्शा पेश करने को कहा है. पूरे मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, Allahabad newsFIRST PUBLISHED : August 03, 2022, 00:13 IST



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