अपर जिला अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि व्यावसायिक रूप से जहां पीने के पानी का अधिक उपयोग होता है, वहां एनएबीएल से जल प्रमाणन करना अनिवार्य होगा. जिले के सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों को जल प्रमाण पत्र अपने पास रखना होगा. प्रामण पत्र नहीं रहने पर लाइसेंस भी रद्ध हो सकता है.
New stardom has been a long time coming
It is Akshaye Khanna’s year, and we are just bidding adieu to it. Scroll through social media, and…

