Uttar Pradesh

‘हिन्दू पति पर दूसरी पत्नी को क्रूरता का केस दर्ज करने का अधिकार नहीं’, हाई कोर्ट का फैसला



प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हिंदू की दूसरी पत्नी पति के खिलाफ धारा 498ए के तहत क्रूरता का केस नहीं कर सकती. क्यों कि एक वैध पत्नी ही इस धारा में केस कर सकती है. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी शून्य होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरी पत्नी भले ही धारा 498ए क्रूरता का केस नहीं कर सकती किंतु वह दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4के तहत दहेज मांगने का केस कर सकती है. क्योंकि दहेज मांगने के लिए विवाह होना जरूरी नहीं है. स्त्री पुरुष यदि शादी के लिए संपर्क में आते हैं और पुरुष दहेज मांगता है तो यह अपराध होगा और अभियोजन चल सकेगा.

इसी के साथ कोर्ट ने याची पति व रिश्तेदारों के खिलाफ धारा 498ए की केस कार्यवाही रद कर दी है किन्तु कहा कि धारा 323,504,506 भारतीय दंड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का केस चलेगा. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस कार्यवाही पूरी करें. यह फैसला न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल ने सोनभद्र, राबर्ट्सगंज के अखिलेश केशरी व तीन अन्य की धारा 482दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है.

पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी और समन जारी हुआ थाकोर्ट ने कहा शिकायतकर्ता वैध पत्नी नहीं है, इसलिए वह धारा 498 ए का केस नहीं कर सकती. मालूम हो कि याची के खिलाफ महिला थाने में 8 जून 19 को धारा 498ए, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/4दहेज प्रतिषेध कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने चार्जशीट दायर की और मजिस्ट्रेट ने उस पर संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया; जिसकी वैधता को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी.

शादी के लिए सहमति होने पर दहेज की मांग करना अपराधचुनौती में कहा गया था कि शिकायतकर्ता दूसरी पत्नी है, वह वैध पत्नी नहीं है. इसलिए उसे क्रूरता का केस करने का अधिकार नहीं है. याची की शादी छः वर्ष पहले हुई थी. पहली पत्नी जीवित थी. दूसरी से तीन बच्चे भी हैं. दहेज प्रतिषेध कानून के बारे में कोर्ट ने कहा कि बगैर शादी किए भी दहेज मांगने के आरोप में केस चलाया जा सकता है. शादी करना जरूरी नहीं है. शादी के लिए सहमति होने पर दहेज की मांग करना अपराध है.
.Tags: Allahabad high court, Allahabad High Court Latest Order, Allahabad High Court Order, Allahabad news, Prayagraj News, Prayagraj PoliceFIRST PUBLISHED : April 4, 2024, 21:47 IST



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