Uttar Pradesh

High court angry with government mainpuri navodaya girl rape case dna report october 25 dgp also summoned nodelsp



जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की है.Navodaya Student Rape Murder case: जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रगति रिपोर्ट से असंतोष जाहिर किया. उन्होंने 25 अक्टूबर तक डीएनए रिपोर्ट देने का आदेश दिया. मैनपुरी. जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के मामले यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की है. सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में राज्य सरकार की तरफ से विवेचना की सील बंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट दाखिल की गई. जनहित याचिका की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रगति रिपोर्ट से असंतोष जाहिर किया. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के 20 दिन बाद संदिग्ध 170 लोगों का डीएनए जांच का सैंपल लिया गया. कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई की तिथि 25 अक्टूबर तक डीएनए रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो डीजीपी कोर्ट में हाजिर हों.
इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी. मामले की विवेचना विशेष जांच दल (एसआइटी) कर रही है. मैनपुरी में दो साल पहले भोगांव के विद्यालय में छात्रा का शव फंदे पर लटका मिला था. मामले में तत्कालीन प्रधानाचार्य, वार्डन, एक छात्र और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. नवंबर में जांच में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. लापरवाही बरतने पर तत्कालीन एसपी और डीएम को हटा दिया गया था. आइजी कानपुर मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एसआइटी गठित की गई थी, परंतु एसआइटी भी मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी.
इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की. जिस पर हाई कोर्ट ने बीते 15 सितंबर को डीजीपी को तलब किया था. जवाब से नाराजगी जताते हुए डीजीपी को एक दिन प्रयागराज में ही रोक लिया गया था. 16 सितंबर को हाई कोर्ट ने मामले की जांच छह हफ्ते में पूरा करने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद एडीजी कानपुर भानू भाष्कर के नेतृत्व में नई एसआइटी गठित की गई है, जो जांच में जुटी है. सोमवार को एसआइटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. जांच की धीमी गति से कोर्ट नाराजगी जाहिर की.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.हमें Facebook, Twitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.



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