हाइलाइट्सज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आएगा.हिन्दू पक्ष के वकील ने कहा कि यह फैसला इस बात को निर्धारित करेगा यह वाद सुनने योग्य है या नहीं. ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पर फैसले के पहले पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 लागू कर अलर्ट घोषित किया है.वाराणसी. ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी के जिला अदालत में मई से शुरू हुए मामले में 12 सितंबर को फैसला आने वाला है. कल यानि सोमवार को आने वाले इस फैसले का इंतजार सभी को है. ऐसे में इस फैसले में क्या होगा? 7 रूल 11 को लेकर हो रही सुनवाई क्या है? इन तमाम सवालों को लेकर न्यूज़ 18 ने हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन त्रिपाठी से एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस खास बातचीत में हिन्दू पक्ष के वकील सुभाष नन्दन त्रिपाठी ने बताया कि कल 7 रूल 11 के मामले पर फैसला आने वाला है. यह फैसला इस बात को निर्धारित करेगा यह वाद सुनने योग्य है या नहीं.
उन्होंने बताया कि सबसे पहले हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी पूजा मामले को लेकर वाद दाखिल किया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष में वर्षिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 रूल 11 का एक प्रार्थना पत्र लगाया और यह कहा कि यह बात सुनने योग्य नहीं हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को यह आदेश दिया कि इस मामले पर सुनवाई की जाए और इसकी पोषणीयता निर्धारित की जाए.
क्या कहता वर्शिप एक्ट?
सुभाष नन्दन त्रिपाठी ने बताया कि 1991 के तहत वर्शिप एक्ट वह है, जिसके तहत नरसिम्हा राव की सरकार में यह निर्धारित किया गया था कि 1947 से पहले बने देश के सभी धरोहरों को उसकी यथास्थिति में संरक्षित किया जाएगा. उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा. मुस्लिम पक्ष इसी बिंदु को लेकर के आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे द्वारा ज्ञानवापी परिसर में किसी भी तरीके के संरचनात्मक परिवर्तन होने की बात नहीं कही जा रही है. हमारी मांग बस श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन और अब शिवलिंग के दर्शन-पूजन को लेकर है. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 12 सितंबर को आने वाले फैसले से इस वाद के आगे की प्रारूप को निर्धारित किया जाएगा और यह हिन्दू पक्ष की पहली जीत साबित होगी.
फैसले से पहले धारा 144 लागू बता दें, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पर फैसले के पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 लागू कर अलर्ट घोषित किया है. फैसला आने के पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी है इसके साथ ही सुरक्षा के इंतजाम को लेकर अलर्ट घोषित करते हुए कई निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा भी की गई. सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दिये गए हैं.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Gyanvapi Masjid Controversy, Uttarpradesh news, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : September 11, 2022, 16:55 IST
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Shivraj Patil’s last rites performed with state honours; Om Birla, Kharge present
In between, he was a member of the Maharashtra legislative assembly from Latur for two terms between 1972…

